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लूट-मारपीट केस में राहत, वाराणसी कोर्ट से कारोबारी समेत 2 आरोपियों को जमानत

 

Varanasi : लूट और मारपीट के मामले में कॉस्मेटिक कारोबारी सहित दो आरोपियों को अदालत से राहत मिल गई है। प्रभारी जिला जज देवकांत शुक्ला की अदालत ने बेनियाबाग निवासी कारोबारी शोएब खान और उसके कर्मचारी मो. अमन को 50-50 हजार रुपये के जमानत बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया।

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, कृष्णा यादव और संदीप यादव ने पक्ष रखा।

क्या है मामला

अभियोजन के अनुसार, सिगरा क्षेत्र निवासी वादी सिद्धार्थ कुमार गुप्ता ने चौक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 1 अप्रैल 2026 को दोपहर करीब 3:15 बजे वह बकाया 5400 रुपये लेने के लिए हड़हा सराय स्थित दुकान पर पहुंचे थे।

इस दौरान आरोप है कि शोएब खान ने भुगतान से इनकार कर दिया और विवाद बढ़ने पर गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। साथ ही कर्मचारी मो. अमन और अन्य लोगों के साथ मिलकर हमला किया गया।

वादी का आरोप है कि मारपीट के दौरान उससे करीब 25 हजार रुपये भी छीन लिए गए और जान से मारने की धमकी दी गई।

पुलिस कार्रवाई

मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सुनवाई के बाद अदालत ने साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर दोनों को जमानत दे दी।