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वाराणसी में बिना फिटनेस और परमिट वाले स्कूल वाहनों पर कार्रवाई, 4 वाहन सीज, 7 का चालान

वाराणसी में परिवहन विभाग ने अनफिट और बिना परमिट चल रहे स्कूल वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान चार वाहन सीज और सात का चालान किया गया। विभाग ने स्कूल प्रबंधन को सुरक्षा मानकों का पालन करने की चेतावनी दी है, अन्यथा नियम उल्लंघन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।

 

वाराणसी: स्टूडेंट्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने जनपद में अनफिट और बिना वैध परमिट के संचालित स्कूल वाहनों के खिलाफ विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करते पाए गए चार वाहनों को सीज कर दिया गया, जबकि सात वाहनों का चालान किया गया। यह अभियान जिले में लगातार जारी रहेगा, ताकि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता न हो सके।

सड़कों के साथ स्कूलों में भी होगी जांच

प्रवर्तन अभियान के दौरान सड़कों पर सघन जांच के साथ-साथ परिवहन विभाग की टीम विभिन्न विद्यालयों का भी भ्रमण करेगी। इस दौरान स्कूलों में संचालित वाहनों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा और उनकी फिटनेस, परमिट तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों की जांच की जाएगी।

इस कार्रवाई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्कूल वाहनों में सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन हो और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

अधिकारियों के नेतृत्व में चला अभियान

यह विशेष प्रवर्तन अभियान एआरटीओ (प्रवर्तन) सुधांशु रंजन और यात्रीकर अधिकारी अखिलेश पांडेय के नेतृत्व में चलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि स्कूल वाहनों के संचालन में नियमों का पालन अनिवार्य है और किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

स्कूल प्रबंधन को जारी की गई चेतावनी

परिवहन विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिले के सभी विद्यालय प्रबंधन से अपील की है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके स्कूलों के वाहन वैध फिटनेस और परमिट के साथ ही संचालित हों।

साथ ही यह भी कहा गया है कि सभी वाहनों के चालकों का पुलिस सत्यापन कराया जाए, उनका नियमित नेत्र परीक्षण कराया जाए और वाहनों में निर्धारित सुरक्षा मानक अनिवार्य रूप से उपलब्ध हों।

इन सुरक्षा मानकों में खिड़कियों पर सेफ्टी ग्रिल या बार, अग्निशमन यंत्र और प्राथमिक उपचार पेटी जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

नियम तोड़ने पर दर्ज होगी FIR

परिवहन विभाग ने साफ किया है कि यदि कोई स्कूल वाहन सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जो विद्यालय प्रबंधन बार-बार नियमों का उल्लंघन करते हैं या नोटिस और चालान जारी होने के बावजूद अपने वाहनों के दस्तावेज अद्यतन नहीं करते हैं, उनके खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।