वाराणसी: सड़क पर थूका या गंदगी फैलाई तो लगेगा ₹1000 का जुर्माना, FIR तक की तैयारी
Oct 28, 2025, 10:12 IST
वाराणसी। अब शहर में गंदगी फैलाना या सड़क पर थूकना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। नगर निगम सीमा क्षेत्र में सोमवार से ‘उत्तर प्रदेश अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता नियमावली 2021’ लागू कर दी गई है। इसके तहत मौके पर ही जुर्माना वसूला जाएगा और बार-बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी।
नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने नई नियमावली लागू करने के साथ विभागाध्यक्षों को नई जुर्माना बुक वितरित की। अब अलग-अलग उल्लंघनों के लिए एक ही बुक से चालान काटा जाएगा। साथ ही, पुराने जुर्माना रसीद बुक को अमान्य घोषित कर दिया गया है।
वाहन से कूड़ा फेंका या थूका, तो देना होगा ₹1000 जुर्माना
नई नियमावली में साफ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि चलते या खड़े वाहन से कूड़ा या अपशिष्ट फेंकता है या थूकता है, तो उस पर ₹1000 का जुर्माना लगेगा। यह नियम नगर निगम क्षेत्र में आने वाले सभी वाहन चालकों पर लागू होगा।
नगर आयुक्त ने साफ चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था बार-बार नियम तोड़ती है, तो उस पर बार-बार जुर्माना लगाया जाएगा और फिर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में अपर नगर आयुक्त सविता यादव, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.के. चौधरी, जलकल महाप्रबंधक अनूप सिंह समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे।
नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने नई नियमावली लागू करने के साथ विभागाध्यक्षों को नई जुर्माना बुक वितरित की। अब अलग-अलग उल्लंघनों के लिए एक ही बुक से चालान काटा जाएगा। साथ ही, पुराने जुर्माना रसीद बुक को अमान्य घोषित कर दिया गया है।
वाहन से कूड़ा फेंका या थूका, तो देना होगा ₹1000 जुर्माना
नई नियमावली में साफ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि चलते या खड़े वाहन से कूड़ा या अपशिष्ट फेंकता है या थूकता है, तो उस पर ₹1000 का जुर्माना लगेगा। यह नियम नगर निगम क्षेत्र में आने वाले सभी वाहन चालकों पर लागू होगा।
- कूड़ा फैलाया तो ₹500 से ₹2000 तक का दंड
- खाली जमीन, खेल मैदान या पार्क में पहली बार गंदगी करने पर ₹500 जुर्माना।
- नदी, नाले या जलमार्ग में पूजा सामग्री या कचरा फेंकने पर ₹750।
- सड़क या फुटपाथ पर कचरा फैलाने पर ₹500।
- धार्मिक स्थल या अस्पताल के पास गंदगी करने पर ₹750।
- अपने परिसर में कचरा जमा करने पर ₹500।
- बिना ढंके ट्रक या वाहन में कचरा ले जाते पकड़े गए तो ₹2000 जुर्माना।
- पालतू जानवरों को सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी कराने पर ₹500।
- प्लास्टिक और कचरा जलाने पर भी सख्ती
- प्रतिबंधित प्लास्टिक, थर्माकोल या ऐसी सामग्री के उत्पादन, वितरण या बिक्री में पकड़े जाने पर ₹2000 का जुर्माना लगेगा। वहीं कचरा जलाने या मिट्टी में दबाने जैसी हरकत पर ₹250 का दंड तय किया गया है।
- नियम तोड़े तो बार-बार लगेगा जुर्माना, फिर होगी FIR
नगर आयुक्त ने साफ चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था बार-बार नियम तोड़ती है, तो उस पर बार-बार जुर्माना लगाया जाएगा और फिर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में अपर नगर आयुक्त सविता यादव, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.के. चौधरी, जलकल महाप्रबंधक अनूप सिंह समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे।