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अब बारात चलेगी ‘लक्ष्मण रेखा’ में, रात 10 के बाद DJ बंद,  जान लीजिए डीजे-बारात के नए नियम 

शादी सीजन में जाम और शोर से राहत के लिए वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। पार्किंग नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द होगा, रात 10 बजे के बाद DJ बंद रहेगा और ध्वनि प्रदूषण पर BNS के तहत कार्रवाई होगी।

 

वाराणसी: वाराणसी में शादी-ब्याह के सीजन के दौरान लगने वाले भीषण जाम और बढ़ते ध्वनि प्रदूषण से आम जनता को राहत दिलाने के लिए पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने सख्त रुख अपनाया है। यातायात लाइन स्थित सभागार में मैरिज लॉन संचालकों, बैंड-बाजा और डीजे ऑपरेटर्स के साथ आयोजित गोष्ठी में पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट कर दिया कि नियमों का उल्लंघन अब किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पुलिस आयुक्त ने मैरिज लॉन संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पार्किंग स्थल का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया, तो संबंधित मैरिज लॉन का लाइसेंस तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्किंग की अव्यवस्था ही शहर में जाम की सबसे बड़ी वजह बन रही है।

बारात के दौरान सड़क पर जाम की समस्या से निपटने के लिए कमिश्नर ने नया नियम लागू करने की घोषणा की। अब बारात में रस्सी का प्रयोग अनिवार्य होगा और सड़क का दो-तिहाई हिस्सा आम नागरिकों के लिए खुला रखना होगा। बारात केवल एक-तिहाई हिस्से में ही चल सकेगी, जिससे यातायात बाधित न हो।

ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी पुलिस कमिश्नर ने सख्त निर्देश जारी किए। डीजे संचालकों को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि रात 10 बजे के बाद किसी भी हाल में तेज संगीत नहीं बजेगा। यदि किसी आयोजनकर्ता या व्यक्ति द्वारा दबाव बनाया जाता है, तो डीजे संचालक सीधे डायल-112 पर सूचना दे सकते हैं।

इसके अलावा, 80 डेसीबल से अधिक ध्वनि करने वालों और सड़क पर पटाखे फोड़ने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आयुक्त ने साफ कहा कि शोर और अव्यवस्था से आम लोगों की परेशानी अब स्वीकार्य नहीं है।

पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने कहा, जनता की सुविधा और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियम तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।