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वाराणसी में अवैध प्लाटिंग पर गरजा VDA का बुलडोजर, 64 बीघा जमीन पर बनी कॉलोनियां ध्वस्त

 

वाराणसी। शहर में अनियंत्रित और अवैध प्लाटिंग पर लगाम कसने के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा के निर्देश पर और सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा के नेतृत्व में जोन–1, जोन–2 और जोन–3 की प्रवर्तन टीमों ने संयुक्त अभियान चलाते हुए करीब 64 बीघा भूमि में विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनाइजरों और भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया।

वीडीए अधिकारियों के अनुसार, लंबे समय से बिना लेआउट स्वीकृति के सड़क, नाली और भूखंड काटकर प्लॉट बेचने की शिकायतें मिल रही थीं। जांच के दौरान कई स्थानों पर गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। इसके बाद उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा 27 के तहत पहले नोटिस जारी किया गया और समयावधि पूरी होने पर बुलडोजर कार्रवाई की गई।

जोनवार हुई कार्रवाई

जोन–1 (शिवपुर क्षेत्र) में सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां कई गांवों में बड़े पैमाने पर अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही थीं। वहीं जोन–2 (सारनाथ क्षेत्र) और जोन–3 (दशाश्वमेध क्षेत्र) में भी अलग-अलग स्थानों पर अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया।

अभियान के दौरान अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा, नगर नियोजक प्रभात कुमार, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, जोनल अधिकारी, अवर अभियंता सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा, जिससे कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की गई।

नागरिकों से VDA की अपील

वीडीए ने आम नागरिकों से अपील की है कि जमीन या प्लॉट खरीदने से पहले यह जरूर जांच लें कि उसका लैंडयूज आवासीय है या नहीं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि पहुंच मार्ग की चौड़ाई कम से कम 9 मीटर हो और प्लाटिंग केवल प्राधिकरण से स्वीकृत लेआउट पर ही की गई हो। बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी गई है।