नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज, चॉकलेट का लालच देकर की थी दरिंदगी
वाराणसी। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर उसका वीडियो वायरल करने के सनसनीखेज मामले में आरोपी को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
कोर्ट ने गंभीरता देखते हुए खारिज की जमानत
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अजय कुमार की अदालत में बीएलडब्ल्यू, चितईपुर निवासी आरोपी मल्लू यादव उर्फ विनोद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।
वादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, अभिषेक श्रीवास्तव पंकज, नरेश यादव और संदीप यादव ने जमानत का कड़ा विरोध किया।
चॉकलेट का लालच देकर की वारदात
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता के भाई ने दशाश्वमेध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 7 जनवरी 2026 को वह घर से बाहर था और उसकी 13 वर्षीय बहन घर पर अकेली थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला आरोपी उसे बहला-फुसलाकर चॉकलेट का लालच देकर अपने घर ले गया।
वहां आरोपी ने नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म किया और घटना का वीडियो भी बना लिया।
वीडियो वायरल कर दी धमकी
आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा और उसकी हत्या कर देगा। डर के कारण पीड़िता चुप रही, लेकिन 14 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामला सामने आया। वीडियो देखने के बाद पीड़िता ने रोते हुए अपने भाई को पूरी घटना बताई।
मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।