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बलिया कोर्ट का बड़ा फैसला: मां और बेटी से दुष्कर्म के दोषी ट्यूशन टीचर मनीष पांडेय को उम्रकैद
 

 

बलिया I बलिया जिले की विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) प्रथमकांत की अदालत ने नाबालिग छात्रा और उसकी मां के साथ बार-बार दुष्कर्म करने के आरोपी मनीष पांडेय को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 32,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड चुकाने में असफल रहने पर दोषी को अतिरिक्त छह महीने का कारावास भुगतना होगा।

मामले की शिकायत 3 जुलाई 2023 को थाना कोतवाली में दर्ज की गई थी। पीड़िता (मां) ने तहरीर में आरोप लगाया कि आरोपी मनीष पांडेय, जो विजयीपुर (थाना कोतवाली) का निवासी है, ने उसकी नहाते समय चुपके से वीडियो बना ली थी। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।

पीड़िता ने यह भी बताया कि मनीष पांडेय उसकी नाबालिग पुत्री (कक्षा 9 की छात्रा) को घर पर ट्यूशन पढ़ाने आता था। 22 मई को आरोपी ने बेटी के साथ भी दुष्कर्म किया, वीडियो बनाया और धमकी दी कि किसी को बताने पर वीडियो वायरल कर देगा। धमकी के आधार पर उसने बेटी के साथ तीन बार दुष्कर्म किया।

पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की और विवेचना के दौरान आरोपी के पास से मोबाइल फोन बरामद किया, जिसमें घटना से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले। जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मुकदमे में कुल छह गवाहों की परीक्षा हुई। दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनने के बाद अदालत ने मनीष पांडेय पर सभी आरोप साबित पाए और कड़ी सजा सुनाई।