{"vars":{"id": "130921:5012"}}

वाराणसी: पत्नी की नृशंस हत्या, ढाई साल बाद पति को उम्रकैद

 

वाराणसी: वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष कोर्ट ने शनिवार को ढाई साल से लंबित एक सनसनीखेज मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि साक्ष्यों, गवाहों की गवाही और पुलिस की चार्जशीट से आरोपी का अपराध स्पष्ट साबित होता है, और यह कृत्य “बेहद नृशंस” श्रेणी में आता है।

विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रथम) अवधेश कुमार की अदालत ने झारखंड के किरीदौर निवासी सुमित भुइया को हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद के साथ 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन की ओर से एडीजीसी श्रवण कुमार रावत ने पक्ष रखा।

मामला 10 अप्रैल 2023 को बड़ागांव थाने में दर्ज हुआ था। मृतका के भाई अनिल भुइया ने आरोप लगाया था कि उसकी बहन गीता भुइया अपने पति सुमित के साथ पुआरी कला स्थित ओमग्रीक एग्रो फील्ड ईंट-भट्ठा पर काम करती थी, जहां आरोपी अक्सर शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था।

9 अप्रैल 2023 की सुबह सूचना मिली कि सुमित ने गीता की हत्या कर शव को महदेपुर गांव के पास एक खेत में फेंक दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अदालत ने सभी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई।