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मनीष सिंह हत्याकांड: मुख्य आरोपी आशीष राजभर पर NSA, अन्य आरोपियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी

वाराणसी के चर्चित मनीष सिंह हत्याकांड में मुख्य आरोपी आशीष राजभर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले में 12 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और अन्य आरोपियों पर भी रासुका की कार्रवाई प्रस्तावित है।

 

वाराणसी: मनीष सिंह हत्याकांड में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी आशीष राजभर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत निरुद्ध कर दिया है। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी की संस्तुति पर जिलाधिकारी ने यह आदेश जारी किया। पुलिस के अनुसार, मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ भी रासुका के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।

कार की टक्कर के बाद भीड़ ने की थी पिटाई, चली गई थी मनीष की जान

घटना 26 अप्रैल 2026 की है। थाना फूलपुर क्षेत्र के ग्राम घमहापुर में एक अनियंत्रित कार से एक महिला को टक्कर लगने के बाद ग्रामीणों और परिजनों में आक्रोश फैल गया। आरोप है कि गुस्साई भीड़ ने कार चालक मनीष सिंह के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों की तहरीर पर थाना फूलपुर में केस दर्ज किया गया।

12 आरोपी भेजे जा चुके हैं जेल, चार्जशीट दाखिल

पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, जबकि तीन आरोपियों ने अदालत में आत्मसमर्पण किया। बाद की कार्रवाई में अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर कुल 12 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने मामले में आरोप-पत्र (चार्जशीट) भी न्यायालय में दाखिल कर दिया है।

गैंगस्टर एक्ट के तहत भी दर्ज हो चुका है मुकदमा

पुलिस जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ 4 जून 2026 को थाना फूलपुर में  गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमा दर्ज किया गया था।

मुख्य आरोपी आशीष राजभर पर अब रासुका

पुलिस आयुक्त वाराणसी के निर्देशन, पुलिस उपायुक्त गोमती जोन नीतू कादयान की संस्तुति, सहायक पुलिस आयुक्त पिंडरा की रिपोर्ट, थाना फूलपुर के अनुरोध और सहायक लोक अभियोजक की विधिक राय के आधार पर 1 जुलाई 2026 को मुख्य आरोपी आशीष राजभर (32 वर्ष) को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध किया गया। आशीष राजभर वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र स्थित घमहापुर गांव का निवासी है।

बाकी आरोपियों पर भी रासुका लगाने की तैयारी

पुलिस कमिश्नरेट ने स्पष्ट किया है कि मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों के विरुद्ध भी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। संबंधित अभिलेख तैयार किए जा रहे हैं और विधिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन पर भी रासुका लगाया जा सकता है।

कब-कब हुई गिरफ्तारियां

इस मामले में पुलिस ने 28 अप्रैल से 25 मई 2026 के बीच अलग-अलग चरणों में आरोपियों को गिरफ्तार किया या उनके आत्मसमर्पण के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। इनमें आशीष राजभर, मनीष राजभर, दीपक राजभर, गोविंद राजभर, नागेंद्र राजभर, बृजेश प्रजापति, राजेश प्रजापति, पवन राजभर, मनोज प्रजापति, हरिश्चंद्र राजभर, योगेंद्र प्रजापति और अभिषेक उर्फ बुद्धू शामिल हैं।