H-1B के बाद ट्रंप ने फोड़ा एक और बम! भारतीयों की नौकरी पर मंडरा रहा खतरा
Oct 30, 2025, 15:11 IST
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने रोजगार प्राधिकरण से जुड़ा एक बड़ा बदलाव लागू कर दिया है, जिसके चलते अब हजारों भारतीय पेशेवरों और उनके आश्रितों को नौकरी गंवाने का खतरा है। नए नियम के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज़ (EAD) समय पर नवीनीकृत नहीं होता है, तो वह आगे काम नहीं कर पाएगा। यह नियम गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो गया है।
अब नहीं मिलेगा EAD का स्वतः विस्तार
पहले तक विदेशी पेशेवरों को अपने EAD के नवीनीकरण आवेदन लंबित रहने के दौरान 540 दिनों तक काम जारी रखने की अनुमति थी। लेकिन अब यह सुविधा खत्म कर दी गई है। नए नियम के तहत यदि किसी व्यक्ति का नवीनीकरण उसकी मौजूदा EAD की अवधि खत्म होने से पहले स्वीकृत नहीं होता, तो उसे तुरंत काम बंद करना होगा।
डीएचएस ने दी ये सलाह
डीएचएस (DHS) और यूएससीआईएस (USCIS) ने विदेशी नागरिकों को सलाह दी है कि वे अपने EAD का नवीनीकरण आवेदन इसकी समाप्ति से कम से कम 180 दिन पहले जमा करें। विभाग ने चेतावनी दी है कि देरी से आवेदन करने पर रोजगार प्राधिकरण में रुकावट आ सकती है और ऐसे लोगों को अस्थायी रूप से काम बंद करना पड़ सकता है।
भारतीय पेशेवरों पर गहराएगा संकट
इस नए नियम से भारतीय पेशेवरों पर सबसे अधिक असर पड़ने की संभावना है, जो अमेरिका के प्रवासी कार्यबल का बड़ा हिस्सा हैं। इनमें विशेष रूप से OPT छात्र, H-4 वीजा धारक और ग्रीन कार्ड के आवेदक शामिल हैं।
कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला पहले से ही ग्रीन कार्ड और वीजा के लंबित मामलों में फंसे भारतीयों की परेशानी बढ़ा देगा।
विशेषज्ञों की राय
इमिग्रेशन वकील हेनरी लिंडपेरे ने कहा कि यह नियम अमेरिका में रोजगार प्राधिकरण नवीनीकरण की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव है। इससे न केवल भारतीय बल्कि अन्य विदेशी पेशेवरों को भी नौकरियों के बीच अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा।
अब नहीं मिलेगा EAD का स्वतः विस्तार
पहले तक विदेशी पेशेवरों को अपने EAD के नवीनीकरण आवेदन लंबित रहने के दौरान 540 दिनों तक काम जारी रखने की अनुमति थी। लेकिन अब यह सुविधा खत्म कर दी गई है। नए नियम के तहत यदि किसी व्यक्ति का नवीनीकरण उसकी मौजूदा EAD की अवधि खत्म होने से पहले स्वीकृत नहीं होता, तो उसे तुरंत काम बंद करना होगा।
डीएचएस ने दी ये सलाह
डीएचएस (DHS) और यूएससीआईएस (USCIS) ने विदेशी नागरिकों को सलाह दी है कि वे अपने EAD का नवीनीकरण आवेदन इसकी समाप्ति से कम से कम 180 दिन पहले जमा करें। विभाग ने चेतावनी दी है कि देरी से आवेदन करने पर रोजगार प्राधिकरण में रुकावट आ सकती है और ऐसे लोगों को अस्थायी रूप से काम बंद करना पड़ सकता है।
भारतीय पेशेवरों पर गहराएगा संकट
इस नए नियम से भारतीय पेशेवरों पर सबसे अधिक असर पड़ने की संभावना है, जो अमेरिका के प्रवासी कार्यबल का बड़ा हिस्सा हैं। इनमें विशेष रूप से OPT छात्र, H-4 वीजा धारक और ग्रीन कार्ड के आवेदक शामिल हैं।
कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला पहले से ही ग्रीन कार्ड और वीजा के लंबित मामलों में फंसे भारतीयों की परेशानी बढ़ा देगा।
विशेषज्ञों की राय
इमिग्रेशन वकील हेनरी लिंडपेरे ने कहा कि यह नियम अमेरिका में रोजगार प्राधिकरण नवीनीकरण की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव है। इससे न केवल भारतीय बल्कि अन्य विदेशी पेशेवरों को भी नौकरियों के बीच अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा।