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डंपर-टिपर पर अब नहीं चलेगी मनमानी! 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा ये बड़ा नियम, जानिए क्या बदलेगा
 

 

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने डंपर और टिपर वाहनों की सुरक्षा को लेकर बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के तहत 1 अप्रैल 2027 से सभी डंपर और टिपर वाहनों में ऑटोमैटिक लोड कवर सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य सड़क पर चलते समय लोड बॉडी को पूरी तरह ढका रखना और मिट्टी, रेत, मलबे या अन्य सामग्री के सड़क पर गिरने से रोकना है।

मंत्रालय ने इस संबंध में केंद्रीय मोटर वाहन (बारहवां संशोधन) नियम, 2026 के तहत 28 जुलाई 2026 को अधिसूचना जारी की थी, जिसे 7 अगस्त 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इससे पहले 20 मार्च 2026 को नियमों का मसौदा जारी कर आम लोगों और संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे गए थे।

इलेक्ट्रिक से लेकर हाइड्रोलिक सिस्टम तक की अनुमति

नए प्रावधान के मुताबिक डंपर और टिपर की लोड बॉडी को ऊपर से ढकने के लिए ऑटोमैटिक कवर सिस्टम लगाना होगा। इसके लिए इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रो-मेकेनिकल, हाइड्रोलिक या मेकेनिकल सिस्टम में से किसी उपयुक्त तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सड़क पर चलते समय लोड बॉडी पूरी तरह ढकी रहनी चाहिए, ताकि उसमें लदा सामान बाहर न गिरे।

ड्राइवर को तुरंत मिलेगा अलर्ट

नए नियमों के तहत डंपर और टिपर वाहनों के ड्राइवर केबिन में ऑडियो-विजुअल अलर्ट सिस्टम भी लगाया जाएगा। यदि वाहन चलते समय लोड कवर खुला या असुरक्षित स्थिति में रहता है, तो यह सिस्टम ड्राइवर को तुरंत ऑडियो और विजुअल चेतावनी देगा।

आम लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

अक्सर सड़क पर खुले डंपर और टिपर से मिट्टी, रेत, गिट्टी या मलबा गिरने से पीछे चल रहे दोपहिया और अन्य वाहनों के लिए खतरा पैदा होता है। कई बार उड़ती धूल और गिरता मलबा दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकता है।

इसके अलावा खुले कूड़े या अन्य सामग्री से लदे वाहनों से दुर्गंध और गंदगी की समस्या भी सामने आती है। नए नियम लागू होने के बाद लोड को पूरी तरह ढककर चलाना जरूरी होगा, जिससे सड़क सुरक्षा बढ़ने के साथ प्रदूषण और सड़क पर सामग्री गिरने की समस्या पर भी नियंत्रण की उम्मीद है।

सुरक्षा मानकों के अनुरूप होगा कवर

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऑटोमैटिक कवर के लिए सुरक्षा मानकों के अनुरूप उपयुक्त सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है। नए नियम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डंपर और टिपर की लोड बॉडी सड़क पर आवाजाही के दौरान पूरी तरह ढकी रहे और उसमें लदी सामग्री बाहर न गिरे।