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PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाली 15 वर्षीय रुचिका को बड़ी राहत, अब नहीं होगा कोई एक्शन, वापस ली गई FIR

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में 15 वर्षीय लड़की के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत को शिकायतकर्ता ने वापस लेने का फैसला किया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि लड़की ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांग ली है, इसलिए वह अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहतीं।

सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता स्मृति सिंह, जिन्होंने यह शिकायत दर्ज कराई थी, ने कहा कि उन्होंने पहले ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर स्पष्ट कर दिया था कि यदि संबंधित लड़कियां सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेंगी, तो वह अपनी शिकायत वापस ले लेंगी।

क्या था मामला?

स्मृति सिंह ने गाजियाबाद के एक्सप्रेसवे थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 23 जुलाई को एक विरोध प्रदर्शन के दौरान 15 वर्षीय लड़की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से कथित तौर पर अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। शिकायत में कहा गया था कि इससे संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंची और सार्वजनिक शांति प्रभावित होने की आशंका थी।

इन धाराओं में दर्ज हुआ था मामला

शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352, 353(1) और 356(1) के तहत मामला दर्ज किया गया था। इन धाराओं के तहत अपराध सिद्ध होने पर दो से तीन वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

हालांकि, अब शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत वापस लेने की घोषणा के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। पुलिस की ओर से आगे की कानूनी प्रक्रिया संबंधित नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी।