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फायरिंग मामले में खान सर को बड़ी राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक लगाई रोक​​​​​​​

 

पटना। फायरिंग मामले में आरोपी बनाए गए चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर को फिलहाल राहत मिल गई है। शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगले आदेश तक बरकरार रखा। साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है।

मामले की अगली सुनवाई अब 30 जून को होगी। इस दौरान पुलिस की ओर से मामले की अपडेटेड केस डायरी अदालत में प्रस्तुत की गई।

अदालत में हुई दोनों पक्षों की बहस

सुनवाई के दौरान खान सर की ओर से अदालत से आग्रह किया गया कि मामले में लगातार समय बढ़ाया जा रहा है, इसलिए अंतरिम जमानत पर उसी दिन विस्तृत बहस की जाए। हालांकि अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध करते हुए केस डायरी का अध्ययन करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 30 जून तक के लिए स्थगित कर दी।

बॉडीगार्ड अभी भी जेल में

इस मामले में खान सर के दोनों निजी सुरक्षा कर्मी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी 30 जून को ही सुनवाई होगी।

क्या है पूरा मामला?

पटना पुलिस ने फैसल खान उर्फ खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई केजीएस और ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थानों के बीच हुए विवाद के दौरान हुई फायरिंग की घटना के बाद की गई थी।

घटना का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें खान सर के दोनों बॉडीगार्ड हवाई फायरिंग करते हुए दिखाई दिए थे। पुलिस पूछताछ में दोनों सुरक्षा कर्मियों ने दावा किया था कि उन्होंने फैसल खान के कहने पर फायरिंग की थी।

हालांकि, इस मामले में खान सर का कहना है कि फायरिंग आत्मरक्षा (सेल्फ डिफेंस) में की गई थी। उनका दावा है कि परिस्थिति को देखते हुए सुरक्षा के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया था।

अब इस मामले में सभी की नजर 30 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां अदालत अंतरिम जमानत और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर फैसला करेगी।