राजपाल यादव को राहत: दिल्ली उच्च न्यायालय से 18 मार्च तक मिली जमानत
चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद अभिनेता राजपाल यादव को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने यह राहत तब दी जब अभिनेता की ओर से शिकायतकर्ता को 1.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
1.5 करोड़ रुपये जमा करने के बाद मिली राहत
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने शिकायतकर्ता को 1.5 करोड़ रुपये का भुगतान किए जाने के बाद जमानत का आदेश पारित किया। सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि अभिनेता की भतीजी की शादी 19 फरवरी को है। इसी को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उन्हें 18 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की। मामले की अगली सुनवाई अब 18 मार्च को होगी।
जमानत मिलने के बाद अभिनेता अपने पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे और होली का त्योहार भी घर पर मना सकेंगे।
वकील की दलील पर अदालत की टिप्पणी
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, राजपाल यादव के वकील ने अदालत को बताया कि अभिनेता बिना किसी शर्त के एफडीआर के जरिए 1.5 करोड़ रुपये जमा करने के लिए तैयार हैं। इस पर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने स्पष्ट किया कि राशि डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के माध्यम से जमा की जानी चाहिए।
अदालत ने यह भी दर्ज किया कि 25 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट पहले से प्रतिवादियों के नाम पर था और 75 लाख रुपये का एक अतिरिक्त डिमांड ड्राफ्ट पहले ही जमा किया जा चुका है।
दोपहर 3 बजे तक का समय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता के वकील को अंतरिम जमानत की शर्त के रूप में प्रतिवादी को 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत करने के लिए दोपहर 3 बजे तक का समय दिया था। अदालत ने कहा था कि यदि तय समय तक राशि जमा कर दी जाती है तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, अन्यथा अगली सुबह मामले पर सुनवाई की जाएगी।