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दिल्ली पुलिस में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण, उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मंजूरी

 

नई दिल्ली: सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस में पुरुष कॉन्स्टेबल (एग्जीक्यूटिव) पदों पर पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से सेना से प्रशिक्षित युवाओं को नया रोजगार अवसर मिलेगा और पुलिस बल को अनुशासित व प्रशिक्षित कर्मी मिल सकेंगे।

भर्ती नियमों में संशोधन

उपराज्यपाल कार्यालय के अनुसार, इस व्यवस्था को लागू करने के लिए ‘दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) नियम, 1980’ के नियम-9 में संशोधन किया गया है। दिल्ली पुलिस में पुरुष कॉन्स्टेबल के कुल 42,451 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से एक-तिहाई से अधिक पद सीधे भर्ती के अंतर्गत आते हैं। इन पदों पर अब पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।

आयु सीमा और अन्य रियायतें

सामान्य अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित है। नए प्रावधान के तहत पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। अग्निपथ योजना के पहले बैच से सेवामुक्त हुए अभ्यर्थियों को 5 वर्ष तक की विशेष आयु छूट मिलेगी। इसके अलावा पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) से भी छूट प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी भर्ती प्रक्रिया और सरल हो जाएगी।

क्या है अग्निपथ योजना?

केंद्र सरकार ने 16 जून 2022 को अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत थलसेना, वायुसेना और नौसेना में युवाओं की चार वर्ष के लिए भर्ती की जाती है, जिन्हें ‘अग्निवीर’ कहा जाता है। सेवा अवधि पूरी होने के बाद अधिकतम 25 प्रतिशत अग्निवीरों को स्थायी रूप से सेना में रखा जाता है। सेवामुक्ति पर लगभग 11.71 लाख रुपये का आयकर मुक्त सेवानिधि पैकेज दिया जाता है।

अन्य राज्यों में भी प्रावधान

दिल्ली के अलावा कई राज्यों ने भी पूर्व अग्निवीरों को पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों में आरक्षण या प्राथमिकता देने की घोषणा की है—

  • हरियाणा – पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण, वन रक्षक व जेल वार्डर में 10% कोटा।

  • उत्तर प्रदेश – पुलिस और पीएसी भर्ती में प्राथमिकता व निश्चित कोटा।

  • उत्तराखंड – सरकारी नौकरियों में विशेष आरक्षण।

  • मध्य प्रदेश – राज्य पुलिस व सशस्त्र बलों में आरक्षण की घोषणा।

  • ओडिशा – पुलिस सेवा में 10% कोटा और 5 वर्ष की आयु छूट।

  • गुजरात – राज्य रिजर्व पुलिस में प्राथमिकता।

  • छत्तीसगढ़ – पुलिस कॉन्स्टेबल व फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में आरक्षण।

यह निर्णय अग्निवीरों के पुनर्वास और उनके कौशल का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।