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DGCA ने सेफ्टी नियमों का पालन न करने पर Air India पर लिया बड़ा एक्शन, ठोका इतने करोड़ का जुर्माना

 

नई दिल्ली। एविएशन रेगुलेटर Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ने सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामले में Air India पर करीब एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई एयर इंडिया के एयरबस A320 विमान द्वारा 24 और 25 नवंबर 2025 को वैध एयरवर्दीनेस रिव्यू सर्टिफिकेट (ARC) के बिना आठ उड़ानें संचालित करने के मामले में की गई है।

बिना ARC के भरी गईं उड़ानें

जानकारी के मुताबिक, संबंधित एयरबस A320 ने नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद के बीच यात्रियों को ढोया, जबकि उसके पास वैध एयरवर्दीनेस रिव्यू सर्टिफिकेट नहीं था। ARC वह अनिवार्य प्रमाणपत्र है, जिसे हर साल सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद जारी किया जाता है।

5 फरवरी 2026 को एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन को भेजे गए आदेश में DGCA के जॉइंट डायरेक्टर जनरल मनीष कुमार ने कहा कि इस तरह की चूक से यात्रियों का भरोसा कमजोर होता है और एयरलाइन की सुरक्षा प्रणाली पर नकारात्मक असर पड़ता है।

‘सिस्टम की बड़ी विफलता’

एयर इंडिया की आंतरिक जांच में इस घटना को “सिस्टम की बड़ी विफलता” बताया गया। जांच में सामने आया कि जिन पायलटों ने इन उड़ानों का संचालन किया, उन्होंने टेक-ऑफ से पहले निर्धारित नियमों का पूर्ण पालन नहीं किया।

रेगुलेटर ने एयरलाइन के जिम्मेदार प्रबंधक को इस चूक के लिए उत्तरदायी ठहराते हुए 30 दिनों के भीतर जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया है।

पहले भी उठ चुके हैं सवाल

पिछले कुछ महीनों में एयर इंडिया को सुरक्षा मानकों को लेकर कई बार आलोचना झेलनी पड़ी है। इससे पहले भी इमरजेंसी उपकरणों की जांच किए बिना उड़ान संचालन और ऑडिट में कमियां पाए जाने पर चेतावनी दी जा चुकी है।

यह ताजा कार्रवाई 12 जून को हुए भीषण विमान हादसे के कुछ महीनों बाद आई है। उस दिन लंदन जा रहा बोइंग ड्रीमलाइनर विमान अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद एक मेडिकल कॉलेज परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित 242 यात्री और क्रू सदस्य सवार थे। हादसे में कुल 275 लोगों की मौत हो गई थी।