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भारत-अमेरिका FTA के विरोध में किसानों का दिल्ली कूच, शंभू बॉर्डर सील; धारा 163 लागू
 

 

चंडीगढ़। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के विरोध में पंजाब के किसानों ने मंगलवार को सरवन सिंह पंढेर के नेतृत्व में 'देश बचाओ मोर्चा' के बैनर तले दिल्ली कूच का आह्वान किया। किसानों के आंदोलन को देखते हुए हरियाणा प्रशासन ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। शंभू बॉर्डर पूरी तरह सील कर दिया गया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी गई है।

दिल्ली कूच से पहले किसानों ने 'किसान घाट' पर चार घंटे तक विशाल रैली की। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर उनसे कोई राय नहीं ली गई। उनका कहना है कि यदि यह समझौता लागू हुआ तो अमेरिका से सस्ते सोयाबीन, डेयरी उत्पाद, सूखे मेवे और अनाज भारतीय बाजार में आएंगे, जिससे छोटे किसानों, कृषि मजदूरों और स्थानीय व्यापारियों को नुकसान होगा।

शंभू और खनौरी बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा

हरियाणा पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर कंक्रीट बैरिकेड्स, बड़े स्लैब और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। दिल्ली-कटड़ा एक्सप्रेस-वे पर भी ट्रक और ट्राले खड़े कर आवागमन सीमित कर दिया गया है। अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां भी तैनात की गई हैं।

अधिकारियों के अनुसार फिलहाल पंजाब की ओर से किसी भी व्यक्ति को हरियाणा की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। कुछ किसान एक्सप्रेस-वे तक पहुंचने में सफल रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। किसान फिलहाल वहीं शांतिपूर्वक बैठे हैं और संगठन के अगले निर्देश का इंतजार कर रहे हैं।

ट्रैफिक अलर्ट, वैकल्पिक मार्ग जारी

शंभू बॉर्डर बंद होने के कारण प्रशासन ने दिल्ली और पंजाब के बीच यात्रा करने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए हैं।

दिल्ली से पंजाब जाने वाले वाहन:

अंबाला छावनी – चंडीगढ़ मार्ग – लालड़ू – डेरा बस्सी – जीरकपुर – पंजाब
लालड़ू या डेरा बस्सी से अन्य वैकल्पिक मार्ग

पंजाब से दिल्ली जाने वाले वाहन:

राजपुरा – लालड़ू – डेरा बस्सी – जीरकपुर – अंबाला छावनी – दिल्ली
राजपुरा, लालड़ू और डेरा बस्सी से अन्य वैकल्पिक मार्ग

आपात स्थिति में लोगों से डायल 112 पर संपर्क करने की अपील की गई है।

धारा 163 लागू, पांच से अधिक लोगों के जुटने पर रोक

अंबाला जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए शंभू बॉर्डर और आसपास के क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, रुकने या अनावश्यक रूप से घूमने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 27 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

किसान और प्रशासन आमने-सामने

किसान संगठनों का कहना है कि प्रस्तावित भारत-अमेरिका ट्रेड डील से कृषि क्षेत्र और किसानों के हितों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, इसलिए दिल्ली कूच का फैसला लिया गया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि उसकी प्राथमिकता कानून-व्यवस्था बनाए रखना है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

फिलहाल शंभू और खनौरी बॉर्डर पर तनावपूर्ण लेकिन शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर रखे हुए है, जबकि किसान अपने अगले कदम के लिए संगठन के निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले किसान आंदोलन के दौरान भी खनौरी बॉर्डर करीब 13 महीने तक बंद रहा था।