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Good News : अब फ्लाइट टिकट कैंसिल करने पर नहीं देना होगा एक्सट्रा चार्ज, 48 घंटे में मिलेगा रिफंड!

 
अगर आप अक्सर फ्लाइट सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बड़ी राहत लेकर आई है। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक नया नियम लागू करने का प्रस्ताव पेश किया है। इस नियम के तहत अब यात्री टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट कैंसिल या उसमें बदलाव कर सकेंगे।

यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

अभी तक एयरलाइंस टिकट कैंसिल करने या उसमें बदलाव करने पर भारी शुल्क वसूलती हैं, जिससे यात्रियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन नए नियम लागू होने के बाद यह झंझट खत्म हो जाएगा। DGCA ने इस प्रस्ताव पर 30 नवंबर तक लोगों से सुझाव मांगे हैं, जिसके बाद इसे लागू किया जाएगा।

48 घंटे तक फ्री कैंसिलेशन और डेट बदलने की सुविधा

DGCA के नए प्रस्ताव के मुताबिक यात्रियों को टिकट बुकिंग के बाद 48 घंटे का ‘लुक-इन पीरियड’ दिया जाएगा। इस दौरान वे बिना किसी फीस के टिकट कैंसिल कर सकते हैं या यात्रा की तारीख बदल सकते हैं।

अगर नया टिकट महंगा है तो सिर्फ किराए का अंतर देना होगा।

यह सुविधा उन टिकटों पर लागू नहीं होगी जिनकी घरेलू उड़ान बुकिंग के 5 दिन के भीतर या अंतरराष्ट्रीय उड़ान की बुकिंग के 15 दिन के भीतर हो।

यह नियम सभी टिकटों पर लागू होगा, चाहे टिकट एयरलाइन की वेबसाइट से खरीदा गया हो या किसी एजेंट या ट्रैवल पोर्टल से।

रिफंड की जिम्मेदारी अब एयरलाइन की

DGCA ने साफ किया है कि एजेंटों को एयरलाइन का अधिकृत प्रतिनिधि (Authorized Representative) माना जाएगा। यानी टिकट कैंसिल होने पर रिफंड की पूरी जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी, एजेंट की नहीं। साथ ही एयरलाइन को 21 वर्किंग डेज के भीतर रिफंड प्रक्रिया पूरी करनी होगी, ताकि यात्रियों को पैसे वापस पाने के लिए लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े।

मेडिकल इमरजेंसी में मिलेगा पूरा पैसा या क्रेडिट शेल

DGCA ने स्वास्थ्य कारणों से टिकट कैंसिल करने वाले यात्रियों को भी राहत दी है। ऐसे मामलों में एयरलाइन या तो पूरा पैसा वापस करेगी या क्रेडिट शेल जारी करेगी, जिसे भविष्य में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा, अगर किसी यात्री ने टिकट बुकिंग के 24 घंटे के अंदर नाम की स्पेलिंग सुधारने की रिक्वेस्ट की, तो उस पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा—बशर्ते टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से खरीदा गया हो।

यात्रियों की शिकायतों के बाद लिया गया फैसला

DGCA ने यह कदम यात्रियों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए उठाया है। लंबे समय से टिकट कैंसिलेशन शुल्क और रिफंड में देरी को लेकर यात्रियों में नाराजगी थी। नए नियम लागू होने के बाद हवाई यात्रा न केवल अधिक सुविधाजनक, बल्कि अधिक पारदर्शी भी हो जाएगी।