पूर्व अग्निवीरों के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, भर्ती में मिलेगी एज लिमिट में छूट
Chandigarh : हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को लेकर एक अहम निर्णय लिया है। सरकार ने सैन्य सेवा से लौटने वाले राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में छूट देने की घोषणा की है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आधिकारिक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी किया है।
सरकार के इस फैसले के अनुसार, ग्रुप ‘बी’ और ‘सी’ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के दौरान पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। वहीं, पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को पाँच वर्ष तक की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। यह कदम सरकार के रोजगार अवसर बढ़ाने और अग्निवीरों के पुनर्वास को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
राज्य सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों को इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि यह निर्णय देश की सेवा करने वाले युवाओं को नागरिक जीवन में बेहतर अवसर प्रदान करेगा और उन्हें राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में योगदान करने का अवसर मिलेगा।
यह फैसला न केवल युवाओं के लिए राहत भरा कदम है, बल्कि अग्निपथ योजना के तहत सेवा देने वाले जवानों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में भी एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है।