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10 साल से बंद बैंक अकाउंट में पड़ा है आपका पैसा? RBI बता रहा है कैसे कुछ स्टेप्स में वापस पाएं रकम

 

Mumbai : कई बार लोगों के पुराने बैंक अकाउंट लंबे समय तक उपयोग में न आने के कारण निष्क्रिय हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में खाते में जमा पैसा अनक्लेम्ड (अदावा) रह जाता है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ऐसे मामलों में लोगों की मदद के लिए आसान प्रक्रिया तय की है, जिससे कोई भी व्यक्ति या उसका कानूनी वारिश अपनी राशि वापस पा सकता है।

RBI के अनुसार, देशभर में करोड़ों रुपये ऐसे बैंक खातों में पड़े हैं जिनमें वर्षों से कोई लेनदेन नहीं हुआ है। यदि किसी खाते में दो साल तक कोई वित्तीय गतिविधि नहीं होती या खाता 10 वर्षों तक निष्क्रिय रहता है, तो उसमें मौजूद राशि को Depositor Education and Awareness (DEA) Fund में स्थानांतरित कर दिया जाता है। हालांकि, यह पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है और इसका दावा कभी भी किया जा सकता है।

कैसे करें दावा?

अगर आपको संदेह है कि आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य का पैसा बैंक में अनक्लेम्ड पड़ा है, तो आप RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नाम से सर्च कर सकते हैं। वहां बैंक और शाखा की जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा, अक्टूबर से दिसंबर तक देशभर में अनक्लेम्ड एसेट्स पर विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जहां सीधे जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

क्लेम करने की प्रक्रिया

आप किसी भी बैंक शाखा में जाकर क्लेम फॉर्म भरें और अपनी KYC डिटेल्स (आधार, वोटर आईडी या पासपोर्ट) जमा करें। अगर आप कानूनी वारिस हैं, तो डेथ सर्टिफिकेट और अन्य कानूनी दस्तावेज जमा करने होंगे। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद बैंक DEA फंड से आपकी राशि जारी कर देगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता।