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महाराष्ट्र सदन घोटाला: छगन भुजबल को ED से भी बड़ी राहत, स्पेशल कोर्ट ने किया डिस्चार्ज

 

Mumbai : महाराष्ट्र सदन घोटाले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल को बड़ी कानूनी राहत मिली है। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मामले में भी विशेष कोर्ट ने उन्हें निर्दोष करार दे दिया है। कोर्ट ने भुजबल समेत सभी आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जी मंजूर कर ली।

स्पेशल कोर्ट का साफ रुख

यह फैसला स्पेशल कोर्ट के जज सत्यनारायण नवंदर ने सुनाया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में कोई प्रेडिकेट ऑफेंस (मूल अपराध) बनता ही नहीं है। ऐसे में उसके आधार पर दर्ज किया गया ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला टिक नहीं सकता। इसी आधार पर कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को खारिज कर दिया।

ACB केस में पहले ही मिल चुकी थी राहत

गौरतलब है कि महाराष्ट्र सदन घोटाले से जुड़े मामले में पहले ही ACB द्वारा दर्ज केस में छगन भुजबल को राहत मिल चुकी थी। इसके बाद ईडी ने उसी केस को आधार बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब मूल अपराध साबित नहीं होता, तो ईडी की कार्रवाई की कोई कानूनी वैधता नहीं रह जाती।

लगातार दूसरी बड़ी कानूनी जीत

कोर्ट के इस फैसले के साथ छगन भुजबल को लगातार दूसरी बड़ी कानूनी जीत मिली है। राजनीतिक हलकों में इस फैसले को उनके लिए बड़ी राहत और मामले का अहम मोड़ माना जा रहा है।