अब बंगाल के मदरसों में भी गूंजेगा ‘वंदे मातरम्’, CM शुभेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान
Updated: May 21, 2026, 11:00 IST
पश्चिम बंगाल (West Bengal) की Suvendu Adhikari सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसों में भी कक्षाएं शुरू होने से पहले ‘वंदे मातरम्’ गाना अनिवार्य कर दिया है।
सरकार के नए आदेश के अनुसार अब हर मदरसे में प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ गाना जरूरी होगा।
राज्य के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा मंत्री Khudiram Tudu ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि जब राज्य के अन्य सरकारी स्कूलों और संथाली भाषा के स्कूलों में ‘वंदे मातरम्’ अनिवार्य है, तो मान्यता प्राप्त मदरसों में इसे लागू करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
मदरसा शिक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश
पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि पुराने सभी नियमों और प्रथाओं को समाप्त करते हुए यह नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है।
इस फैसले के दायरे में अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी सरकारी मॉडल मदरसे (अंग्रेजी माध्यम), सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त मदरसे, स्वीकृत मदरसा शिक्षा केंद्र, शिशु शिक्षा केंद्र और गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त मदरसे शामिल होंगे।
सरकारी स्कूलों में पहले ही हो चुका था आदेश लागू
इससे पहले 13 मई को पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में ‘वंदे मातरम्’ गाना अनिवार्य करने की अधिसूचना जारी की थी।
इसके बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 14 मई को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इस अधिसूचना को साझा किया था।
शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया था कि राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षाएं शुरू होने से पहले प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य होगा।
सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है।
सरकार के नए आदेश के अनुसार अब हर मदरसे में प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ गाना जरूरी होगा।
राज्य के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा मंत्री Khudiram Tudu ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि जब राज्य के अन्य सरकारी स्कूलों और संथाली भाषा के स्कूलों में ‘वंदे मातरम्’ अनिवार्य है, तो मान्यता प्राप्त मदरसों में इसे लागू करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
मदरसा शिक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश
पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि पुराने सभी नियमों और प्रथाओं को समाप्त करते हुए यह नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है।
इस फैसले के दायरे में अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी सरकारी मॉडल मदरसे (अंग्रेजी माध्यम), सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त मदरसे, स्वीकृत मदरसा शिक्षा केंद्र, शिशु शिक्षा केंद्र और गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त मदरसे शामिल होंगे।
सरकारी स्कूलों में पहले ही हो चुका था आदेश लागू
इससे पहले 13 मई को पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में ‘वंदे मातरम्’ गाना अनिवार्य करने की अधिसूचना जारी की थी।
इसके बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 14 मई को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इस अधिसूचना को साझा किया था।
शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया था कि राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षाएं शुरू होने से पहले प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य होगा।
सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है।