दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण में सुधार, GRAP-3 की पाबंदियां हटीं
New Delhi : दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए आज 2 जनवरी को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण के तहत लगी पाबंदियों को हटा लिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अनुसार, राजधानी दिल्ली में 1 जनवरी को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 380 दर्ज किया गया था, जो 2 जनवरी की शाम 4 बजे घटकर 236 पर पहुंच गया। इसी सुधार के मद्देनजर GRAP-3 हटाने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल GRAP-1 और GRAP-2 के तहत लागू प्रतिबंध जारी रहेंगे।
CAQM ने बताया कि GRAP का तीसरा चरण तब लागू किया जाता है, जब AQI 401 से 450 के बीच पहुंच जाता है। हालांकि, स्थिति में सुधार आने के बावजूद खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध यथावत रहेगा। आपात परिस्थितियों में ही डीजल जनरेटर के उपयोग की अनुमति दी जाएगी।
GRAP के चरण और पाबंदियां
GRAP का पहला चरण AQI 201–300, दूसरा चरण 301–400 और चौथा चरण AQI 450 से ऊपर लागू किया जाता है। GRAP-3 के दौरान गैर-जरूरी निर्माण एवं ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर रोक, स्टोन क्रशिंग और माइनिंग ऑपरेशन बंद, वर्क फ्रॉम होम की सलाह तथा दूसरे राज्यों से आने वाली डीजल बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध जैसे कड़े कदम उठाए जाते हैं।
GRAP-2 के तहत ये उपाय जारी
GRAP-2 के तहत मुख्य सड़कों पर रोजाना मैकेनिकल स्वीपिंग और पानी का छिड़काव, निर्माण स्थलों पर सख्त धूल नियंत्रण, आपात सेवाओं को छोड़कर डीजल जेनरेटर पर रोक, ट्रैफिक जाम कम करने के लिए अतिरिक्त पुलिस तैनाती और पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी जैसे उपाय लागू रहेंगे। इसके अलावा, केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी या बीएस-VI मानक की डीजल बसों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। प्रशासन ने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग की अपील की है।