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मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में बड़ा फैसला, मुस्कान और साहिल दोषी करार, 15 दिन बाद तय होगी सजा

 

मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। ‘ब्लू ड्रम केस’ के नाम से चर्चित इस मामले में अदालत ने मुस्कान और साहिल को दोषी करार दिया है। हालांकि, दोनों को कितनी सजा मिलेगी, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। अदालत ने सजा सुनाने से पहले दोनों पक्षों को अपनी बात रखने के लिए 15 दिन का समय दिया है।


वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाया फैसला

जिला जज अरविंद मिश्रा ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी ठहराए गए दोनों आरोपियों को सजा के मुद्दे पर अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। कानूनी प्रक्रिया के तहत उनसे यह पूछा जाएगा कि सजा तय करते समय किन परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए।

इसके बाद अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर सजा की अवधि तय करेगी।


अदालत ने की कड़ी टिप्पणी

फैसला सुनाते समय अदालत ने अपराध की गंभीरता को लेकर टिप्पणी भी की। जज ने कहा, “सभ्य समाज में ऐसे अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है।” अदालत की इस टिप्पणी के बाद अब मामले में सजा को लेकर अगली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

परिजनों ने की फांसी की मांग

दोष सिद्ध होने के बाद भी सजा का फैसला तत्काल नहीं होने से सौरभ राजपूत के परिजनों में नाराजगी है। परिवार का कहना है कि उन्हें फांसी से कम कोई सजा मंजूर नहीं है। वहीं, दोषी ठहराए जाने के बाद सजा सुनाने से पहले आरोपियों को अपना पक्ष रखने का मौका देना न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसी प्रक्रिया के तहत अदालत ने दोनों को 15 दिन का समय दिया है।


15 दिन बाद तय होगी सजा

अब इस मामले में अगली सुनवाई सजा के बिंदु पर होगी। अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुस्कान और साहिल को दी जाने वाली सजा पर फैसला करेगी। फिलहाल दोष सिद्ध होने के बाद मामले का अगला अहम पड़ाव सजा का ऐलान है, जिस पर सौरभ के परिजनों और लोगों की नजरें टिकी हैं।