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अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, गैंगस्टर एक्ट केस में मिली जमानत

 

New Delhi/Lucknow : उत्तर प्रदेश के मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में उन्हें नियमित जमानत दे दी है। इससे पहले उन्हें अंतरिम जमानत मिली हुई थी, जिसे अब नियमित जमानत में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि, कोर्ट ने जमानत के साथ कई सख्त शर्तें भी लगाई हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।

यूपी से बाहर जाने की शर्तों के साथ अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत के साथ अब्बास अंसारी को उत्तर प्रदेश से बाहर जाने की अनुमति भी दे दी है। हालांकि, इसके लिए उन्हें पहले ट्रायल कोर्ट और संबंधित पुलिस को सूचना देनी होगी। इसके अलावा, उन्हें अपना कॉन्टेक्ट नंबर और यात्रा स्थल की पूरी जानकारी भी देनी होगी। बिना सूचना के प्रदेश छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

सीजेआई की पीठ ने सुनाया फैसला

अब्बास अंसारी को नियमित जमानत देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने सुनाया। सुनवाई के दौरान अब्बास अंसारी की ओर से सीनियर अधिवक्ता कपिल सिब्बल और निजाम पाशा ने पक्ष रखा।

जांच और कानून-व्यवस्था में हस्तक्षेप पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जमानत की अवधि के दौरान अब्बास अंसारी कानून-व्यवस्था या जांच प्रक्रिया में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। साथ ही, अंतरिम जमानत के दौरान लगाई गई सभी शर्तें नियमित जमानत में भी लागू रहेंगी।

बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा आदेश

मऊ विधायक अब्बास अंसारी को मिली नियमित जमानत को उनके लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रहे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उनकी कानूनी स्थिति को मजबूती मिली है, हालांकि आगे की सुनवाई और शर्तों का पालन उनके लिए अहम रहेगा।