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उन्नाव रेप केस में निष्कासित भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत, माननी होगी ये शर्त

 

नई दिल्ली। उन्नाव रेप मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे निष्कासित भाजपा नेता और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए सजा को निलंबित कर जमानत मंजूर कर ली। हालांकि, अदालत ने जमानत के साथ कई सख्त शर्तें भी तय की हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि अपील के अंतिम निपटारे तक सेंगर को राहत दी जा रही है, लेकिन उन्हें अदालत द्वारा निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि कुलदीप सिंह सेंगर दिल्ली में ही रहेंगे और पीड़िता या उसके परिवार के निवास स्थान से पांच किलोमीटर के दायरे में प्रवेश नहीं करेंगे। इसके अलावा, वे किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे और न ही मामले को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे।

अदालत ने सेंगर को 15 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। बचाव पक्ष ने दलील दी कि जिस आधार पर उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई, उसमें कई कानूनी और तथ्यात्मक पहलुओं पर पुनर्विचार की जरूरत है। अदालत ने इन दलीलों को सुनते हुए सजा निलंबित करने का फैसला लिया।

हालांकि, इस फैसले के बावजूद कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है और उस प्रकरण में उनकी सजा के खिलाफ अपील दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है।