पूर्व अग्निवीरों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, जेल और परिवहन विभाग की भर्तियों में मिलेगा 20% कोटा
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में पूर्व अग्निवीरों और विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों को जेल और परिवहन विभाग में होने वाली सीधी भर्तियों में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट भी दी जाएगी।
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही (परिवहन) की सीधी भर्ती में चार वर्ष की सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। अग्निवीर जिस आरक्षण श्रेणी से संबंधित होगा, उसे उसी श्रेणी में समायोजित किया जाएगा। इसी तरह जेल विभाग में जेल वार्डरों की सीधी भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
सरकार के इस फैसले से चार साल की अग्निवीर सेवा पूरी कर चुके युवाओं के लिए सरकारी सेवाओं में आगे बढ़ने का एक नया अवसर तैयार होगा। आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दिए जाने से भी उन्हें भर्ती प्रक्रिया में अतिरिक्त राहत मिलेगी।
पीआरडी जवानों समेत अन्य कर्मियों को स्वास्थ्य सुविधा
कैबिनेट ने प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) स्वयंसेवकों, परिषदीय रसोइयों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के लिए भी महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। इन कर्मचारियों और उनके परिवारों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हर साल पांच लाख रुपये तक की मुफ्त और कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
इसके साथ ही इन वर्गों के मानदेय में वृद्धि से जुड़ा फैसला भी लिया गया है। सरकार का कहना है कि मानदेय में बढ़ोतरी के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा मिलने से इन कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक दबाव से राहत मिलेगी।
गंभीर बीमारी की स्थिति में इलाज का खर्च कम आय वाले परिवारों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। ऐसे में पांच लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिलने से पात्र परिवारों को इलाज के लिए तत्काल आर्थिक व्यवस्था करने की परेशानी से राहत मिल सकती है। सरकार के इन फैसलों का असर प्रदेश में सेवा दे रहे पीआरडी स्वयंसेवकों, परिषदीय रसोइयों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं-सहायिकाओं के परिवारों पर पड़ेगा।