UP में आज से शुरू हुआ SIR अभियान, घर-घर जाएंगे BLO, जानें गणना फॉर्म में भरनी होगी कौन-कौन सी डिटेल
Nov 4, 2025, 11:51 IST
UP SIR : उत्तर प्रदेश में 22 साल बाद मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की शुरुआत मंगलवार से हो गई है। इस अभियान के तहत बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) घर-घर जाकर दो प्रतियों में गणना प्रपत्र (Enumeration Forms) बांटेंगे।
बीएलओ 4 दिसंबर तक ये प्रपत्र बांटने और भरे हुए प्रपत्र वापस लेने का काम करेंगे। इसके बाद 9 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारूप (ड्राफ्ट) जारी किया जाएगा।
दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया
मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक स्वीकार की जाएंगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति अपने नाम में सुधार, नए नाम जुड़वाने या किसी अन्य त्रुटि को ठीक करने का आवेदन कर सकेगा।
इन राज्यों में भी शुरू हुआ अभियान
उत्तर प्रदेश के साथ-साथ पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा, गुजरात, केरल, और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान-निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में भी आज से एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई है।
इस विशेष अभियान के तहत देशभर में करीब 51 करोड़ मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया के दायरे में आएंगे। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को समय पर कार्य पूरा करने और मतदाता सूची को अधिक सटीक व पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए हैं।
गणना फॉर्म में किन जानकारियों की होगी जरूरत?
गणना फॉर्म भले ही सरल हो, लेकिन इसमें दी गई जानकारी का सटीक और स्पष्ट होना बेहद जरूरी है। मतदाता को पूर्व-भरे फॉर्म मिलने के बाद नीचे दिए गए डिटेल को ध्यानपूर्वक सत्यापित या अपडेट करना होगा:
व्यक्तिगत विवरण
मतदाता को अपना पूरा नाम, जन्म तिथि, लिंग, माता-पिता का नाम और वैवाहिक स्थिति सही-सही भरनी होगी।
पिछले SIR (2003) से लिंक
यदि मतदाता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, तो संबंधित EPIC नंबर, भाग संख्या (Part Number) और क्रम संख्या (Serial Number) अंकित करनी होगी। अगर ये जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो माता-पिता या निकट संबंधी का विवरण देना अनिवार्य होगा, ताकि सत्यापन प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके।
वर्तमान पता और फोटो
अगर मतदाता ने हाल ही में अपना निवास स्थान बदला है, तो नया पूरा पता साफ-साफ लिखा जाना चाहिए। साथ ही, यदि आवश्यक हो तो नई पासपोर्ट साइज फोटो फॉर्म पर चिपकाई जा सकती है।
दस्तावेजों का प्रमाण
पहचान के लिए किसी एक मान्य दस्तावेज जैसे- आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, राशन कार्ड या बैंक पासबुक की प्रति संलग्न की जा सकती है। नागरिकता प्रमाण के लिए जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल सर्टिफिकेट आवश्यक होगा। वहीं, नए मतदाताओं को फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र (Declaration Form) भी भरना अनिवार्य रहेगा। > Ankita: UP Voter List Revision: आज से शुरू हुआ SIR अभियान, बीएलओ घर-घर बांटेंगे गणना प्रपत्र
बीएलओ 4 दिसंबर तक ये प्रपत्र बांटने और भरे हुए प्रपत्र वापस लेने का काम करेंगे। इसके बाद 9 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारूप (ड्राफ्ट) जारी किया जाएगा।
दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया
मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक स्वीकार की जाएंगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति अपने नाम में सुधार, नए नाम जुड़वाने या किसी अन्य त्रुटि को ठीक करने का आवेदन कर सकेगा।
इन राज्यों में भी शुरू हुआ अभियान
उत्तर प्रदेश के साथ-साथ पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा, गुजरात, केरल, और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान-निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में भी आज से एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई है।
इस विशेष अभियान के तहत देशभर में करीब 51 करोड़ मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया के दायरे में आएंगे। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को समय पर कार्य पूरा करने और मतदाता सूची को अधिक सटीक व पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए हैं।
गणना फॉर्म में किन जानकारियों की होगी जरूरत?
गणना फॉर्म भले ही सरल हो, लेकिन इसमें दी गई जानकारी का सटीक और स्पष्ट होना बेहद जरूरी है। मतदाता को पूर्व-भरे फॉर्म मिलने के बाद नीचे दिए गए डिटेल को ध्यानपूर्वक सत्यापित या अपडेट करना होगा:
व्यक्तिगत विवरण
मतदाता को अपना पूरा नाम, जन्म तिथि, लिंग, माता-पिता का नाम और वैवाहिक स्थिति सही-सही भरनी होगी।
पिछले SIR (2003) से लिंक
यदि मतदाता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, तो संबंधित EPIC नंबर, भाग संख्या (Part Number) और क्रम संख्या (Serial Number) अंकित करनी होगी। अगर ये जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो माता-पिता या निकट संबंधी का विवरण देना अनिवार्य होगा, ताकि सत्यापन प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके।
वर्तमान पता और फोटो
अगर मतदाता ने हाल ही में अपना निवास स्थान बदला है, तो नया पूरा पता साफ-साफ लिखा जाना चाहिए। साथ ही, यदि आवश्यक हो तो नई पासपोर्ट साइज फोटो फॉर्म पर चिपकाई जा सकती है।
दस्तावेजों का प्रमाण
पहचान के लिए किसी एक मान्य दस्तावेज जैसे- आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, राशन कार्ड या बैंक पासबुक की प्रति संलग्न की जा सकती है। नागरिकता प्रमाण के लिए जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल सर्टिफिकेट आवश्यक होगा। वहीं, नए मतदाताओं को फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र (Declaration Form) भी भरना अनिवार्य रहेगा। > Ankita: UP Voter List Revision: आज से शुरू हुआ SIR अभियान, बीएलओ घर-घर बांटेंगे गणना प्रपत्र