दिवाली पर UP के लाखों कर्मचारियों को बड़ी सौगात, महंगाई भत्ता 58 से बढ़कर 63 प्रतिशत, चार महीने का एरियर भी मिलेगा
लखनऊ। दीपावली के अवसर पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 5 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इसके बाद अब पात्र कर्मचारियों को 58 प्रतिशत के बजाय 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। इस संबंध में शनिवार, 7 नवंबर को शासनादेश जारी किया गया है।
सरकार के इस फैसले का लाभ प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को मिलेगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान नवंबर 2026 के नियमित वेतन के साथ किया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर तक चार महीने का एरियर भी मिलेगा।
इन कर्मचारियों को मिलेगा बढ़े हुए डीए का लाभ
शासनादेश के अनुसार, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों के साथ सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान पर कार्यरत पात्र पदधारकों को भी मिलेगा।
चार महीने के एरियर के भुगतान की व्यवस्था तय
सरकार ने 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक के बकाया महंगाई भत्ते के भुगतान की व्यवस्था भी निर्धारित कर दी है। सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) से जुड़े कर्मचारियों के एरियर की राशि आयकर और सरचार्ज की कटौती के बाद निर्धारित नियमों के अनुसार उनके जीपीएफ खाते में जमा की जाएगी।
यह राशि 1 नवंबर 2027 तक खाते में जमा रहेगी। विशेष परिस्थितियों में अंतिम निकासी से संबंधित नियम लागू होंगे।
एनपीएस कर्मचारियों को ऐसे मिलेगा एरियर
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। इनके एरियर की 10 प्रतिशत राशि एनपीएस के टियर-1 खाते में जमा की जाएगी। वहीं, राज्य सरकार नियोक्ता के रूप में 14 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त अंशदान भी टियर-1 खाते में जमा करेगी।
एरियर की शेष 90 प्रतिशत राशि पीपीएफ खाते में जमा कराई जाएगी या राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) के रूप में दी जाएगी। एनएससी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संबंधित धनराशि नकद प्रदान की जाएगी।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा पूरा एरियर नकद
योगी सरकार ने सेवानिवृत्त और जल्द सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी राहत दी है। शासनादेश के अनुसार, जिन कर्मचारियों की सेवाएं आदेश जारी होने से पहले समाप्त हो चुकी हैं, जो 1 जुलाई 2026 से शासनादेश जारी होने की तारीख के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं या अगले छह महीने के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें महंगाई भत्ते के बकाये की पूरी धनराशि नकद दी जाएगी।
प्रदेश सरकार के इस फैसले से दीपावली के मौके पर कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी। साथ ही नवंबर के वेतन में बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलने से उनकी मासिक आय में भी इजाफा होगा।