UP में चाइनीज मांझा पर पूर्ण प्रतिबंध: मौत अब हत्या मानी जाएगी, सीएम योगी ने दिए सख्त आदेश
लखनऊ I उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे के खतरनाक इस्तेमाल से हो रही मौतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है। सीएम योगी ने पूरे प्रदेश में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल, बिक्री, भंडारण और सप्लाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही, अब इससे होने वाली किसी भी मौत को हत्या की श्रेणी में माना जाएगा और उसी आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
यह फैसला राजधानी लखनऊ में 4 फरवरी को हुए एक दर्दनाक हादसे के बाद लिया गया, जहां बाइक सवार युवक सैयद शोएब (34) के गले में चाइनीज मांझा फंस गया। इससे उनकी गर्दन की नस कट गई और खून बहने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने पूरे प्रदेश में आक्रोश पैदा कर दिया था।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल किया कि जब पहले से ही चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध है, तो बाजार में यह कैसे बिक रहा है? उन्होंने तुरंत निर्देश दिए कि प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाकर छापेमारी की जाए। बिक्री करने वाले, भंडारण करने वाले और सप्लाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। सीएम ने स्पष्ट कहा कि ऐसी मौतों को अब हादसा नहीं, बल्कि गंभीर अपराध माना जाएगा और हत्या का केस दर्ज होगा।
उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, इस राज्यव्यापी कार्रवाई की उच्च स्तरीय समीक्षा की जाएगी ताकि कोई भी लापरवाही न बचे। पिछले कुछ दिनों में हाईवे से लेकर सामान्य सड़कों पर बाइक सवारों के गले में मांझा फंसने की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें कई लोगों की जान जा चुकी है।
सीएम योगी ने कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है और ऐसे खतरनाक उत्पादों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिबंध का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए और दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई हो।