शादी अनुदान योजना फिर शुरू: बेटियों की शादी पर मिलेंगे 20,000, जानें कौन और कैसे कर सकता है आवेदन
उत्तर प्रदेश में शादी अनुदान योजना दोबारा शुरू हो गई है। पात्र परिवारों को बेटियों की शादी के लिए ₹20,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। जानें पात्रता, आय सीमा, जरूरी दस्तावेज और आवेदन की अंतिम तारीख से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी।
Marriage Grant Scheme UP: आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी अनुदान योजना के तहत बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू कर दी है। समाज कल्याण विभाग के निर्देश के अनुसार अब पात्र लाभार्थी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
किन्हें मिलेगा योजना का लाभ?
यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए लागू की गई है। इसके तहत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को बेटी की शादी के लिए ₹20,000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी सरकार के आधिकारिक पोर्टल https://shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
इसके अलावा, जनसेवा केंद्र के माध्यम से भी फॉर्म भरने की सुविधा उपलब्ध है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आसानी हो सके।
आवेदन की समय सीमा क्या है?
योजना के तहत आवेदन करने के लिए समय सीमा तय की गई है-
विवाह की तिथि से 90 दिन पहले
या फिर 90 दिन बाद तक
ध्यान रहे कि आवेदन उसी वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के भीतर मान्य होगा।
आय सीमा और पात्रता शर्तें
योजना का लाभ पाने के लिए आय सीमा निर्धारित की गई है-
शहरी क्षेत्र: अधिकतम ₹56,460 वार्षिक आय
ग्रामीण क्षेत्र: अधिकतम ₹46,080 वार्षिक आय
साथ ही, विवाह के समय लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति और जनजाति के आवेदकों को तहसील द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
किन्हें मिलेगी प्राथमिकता?
इस योजना में विधवा और दिव्यांग आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। एक परिवार से अधिकतम दो बेटियों के विवाह पर ही अनुदान मिलेगा
भुगतान “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर, निर्धारित बजट के भीतर किया जाएगा