UP में नया नियम: अब दोपहिया खरीदने पर दो ISI हेलमेट अनिवार्य, बिना हेलमेट रजिस्ट्रेशन नहीं
लखनऊ I उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों को रोकने के लिए दोपहिया वाहनों से जुड़े हेलमेट नियमों को और सख्त कर दिया है। अब नए दोपहिया वाहन खरीदने पर वाहन विक्रेता को ग्राहक को दो आईएसआई प्रमाणित हेलमेट अनिवार्य रूप से प्रदान करने होंगे एक चालक के लिए और दूसरा पीछे बैठने वाली सवारी (पिलियन राइडर) के लिए।
परिवहन विभाग के निर्देशों के अनुसार, वाहन विक्रेता को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक को दोनों हेलमेट मिलें। इसकी पुष्टि के लिए हेलमेट खरीद के प्रमाण-पत्र या संबंधित दस्तावेजों को वाहन पंजीकरण से जुड़े कागजातों के साथ वाहन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। बिना दो हेलमेट के वाहन पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी।
परिवहन आयुक्त द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि दोपहिया वाहन चालकों और पिलियन सवार द्वारा हेलमेट न पहनना सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर चोटें और मौतों का प्रमुख कारण बन रहा है। उच्चतम न्यायालय और रोड सेफ्टी कमेटी की रिपोर्ट्स में भी इस पर गंभीर चिंता जताई गई है। विभाग का उद्देश्य है कि हेलमेट पहनने की आदत को बढ़ावा देकर दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों की संख्या को काफी हद तक कम किया जा सके।
नियम तोड़ने पर जुर्माना और सजा
यदि चालक या पिलियन राइडर बिना हेलमेट के पकड़ा जाता है, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194-डी के तहत 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही, चालक का ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने तक निलंबित भी किया जा सकता है।
यह कदम केंद्र सरकार के प्रस्तावित नियमों (जिसमें नए दोपहिया वाहनों के साथ दो हेलमेट और ABS अनिवार्य) के अनुरूप है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसे और सख्ती से लागू किया जा रहा है। परिवहन विभाग ने सभी डीलरों और आरटीओ कार्यालयों को निर्देश जारी कर इस व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
यह नया नियम सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, खासकर ऐसे राज्य में जहां दोपहिया वाहन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और दुर्घटनाओं में इनकी बड़ी हिस्सेदारी रहती है।