UP: 28 फरवरी को मिलेगा फरवरी का वेतन और पेंशन, शिक्षा विभाग को भी अग्रिम भुगतान के निर्देश
होली पर्व के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। शासन ने निर्देश जारी करते हुए फरवरी 2026 का वेतन तथा पेंशन/पारिवारिक पेंशन 28 फरवरी 2026 को ही आहरित एवं वितरित करने की अनुमति प्रदान कर दी है।
वित्त विभाग के वित्त (लेखा) अनुभाग-1 की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार, 1 मार्च 2026 को सामान्य अवकाश तथा 2 मार्च 2026 को होलिका दहन के सार्वजनिक अवकाश के कारण वेतन भुगतान की नियमित तिथि प्रभावित हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल की स्वीकृति से वेतन और पेंशन का भुगतान अग्रिम तिथि पर करने का निर्णय लिया गया है।
28 फरवरी को जारी करने के आदेश
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्यभारित कर्मचारियों को देय वेतन के साथ-साथ कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को भी फरवरी माह का भुगतान 28 फरवरी को किया जाएगा।
शासन ने सभी जिलाधिकारियों एवं मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारियों को निर्देशित किया है कि आदेश का त्वरित अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों को त्योहार से पूर्व किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को होली से पहले आर्थिक राहत मिलेगी।
बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग को भी निर्देश
प्रदेश में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को 2 मार्च से पहले वेतन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। होली को देखते हुए महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट आदेश जारी किया है।
महानिदेशक ने बेसिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण और वित्त नियंत्रक को निर्देशित किया है कि 2 मार्च को होलिका दहन और 4 मार्च को होली के पर्व को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यालय व निदेशालय में कार्यरत सभी अधिकारियों-कर्मचारियों, आउटसोर्स, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगियों का भुगतान 2 मार्च से पहले सुनिश्चित करें।
सरकार के इस फैसले से त्योहार से पहले कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर आर्थिक सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, जिससे वे बिना किसी परेशानी के होली का त्योहार मना सकेंगे।