UP Scholarship 2026-27: आवेदन शुरू, जानें पूरी प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। छात्रवृत्ति के पात्र छात्र-छात्राएं scholarship.up.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। विभाग ने छात्रों से समय रहते आवेदन करने और सभी आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखने की अपील की है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
स्कॉलरशिप आवेदन के लिए अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए—
- आधार कार्ड या पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पिछले वर्ष की मार्कशीट
- फीस रसीद
- बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- नामांकन संख्या (Enrollment Number)
यदि किसी छात्र के पास पैन कार्ड नहीं है, तो इसके लिए निर्धारित प्रारूप में अलग से घोषणा-पत्र (लेटर) देना होगा। इसकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित स्कूल/कॉलेज से प्राप्त की जा सकती है।
आवेदन पूरी तरह निशुल्क
समाज कल्याण विभाग ने स्पष्ट किया है कि यूपी स्कॉलरशिप के लिए किसी भी वर्ग के छात्रों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। सभी पात्र छात्र-छात्राएं निशुल्क आवेदन कर सकते हैं।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट scholarship.up.gov.in पर जाएं।
- प्री-मैट्रिक या पोस्ट-मैट्रिक रजिस्ट्रेशन विकल्प चुनें।
- मांगी गई जानकारी भरकर पंजीकरण (Registration) करें।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण भरें।
- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन पूरा होने के बाद फॉर्म का प्रिंटआउट निकालें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित स्कूल या कॉलेज में जमा करें।
कौन कर सकता है आवेदन?
यूपी स्कॉलरशिप 2026-27 के लिए आवेदन करने वाले छात्र के लिए निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की गई है—
- छात्र उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- छात्र राज्य के किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत होना चाहिए।
- सामान्य, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अस्वच्छ पेशा (Unclean Occupation) से जुड़े परिवारों के लिए वार्षिक आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।