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UP में वाहन सेवाएं हुईं पूरी तरह ऑनलाइन: DL सुधार, नंबर ट्रांसफर और परमिट प्रक्रिया अब घर बैठे आसान
 

 

लखनऊ। प्रदेश में वाहन चालकों और मालिकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस (DL) में जन्मतिथि सुधार, पुराने वाहन का नंबर नए वाहन में ट्रांसफर कराने और परमिट के अस्थायी उपयोग बंद करने जैसी प्रक्रियाएं घर बैठे ही पूरी की जा सकेंगी।

सरकार द्वारा मोटरयान नियमावली, 1998 में संशोधन करते हुए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके तहत सारथी पोर्टल और वाहन पोर्टल को आधिकारिक रूप से परिभाषित किया गया है, जिनके माध्यम से लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, परमिट और टैक्स से जुड़ी सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनेगी।

नए नियमों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस में जन्मतिथि गलत दर्ज है, तो अब वह ऑनलाइन आवेदन कर उसे सुधार सकता है। इसके लिए हाईस्कूल प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा, वाहन मालिक अब अपने पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर एक साल के भीतर नए वाहन में ट्रांसफर करा सकेंगे। इसके लिए वाहन पोर्टल पर आवेदन करना होगा, जिसके बाद संबंधित प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

वहीं, परमिट धारकों को भी राहत दी गई है। यदि कोई वाहन मालिक अपने वाहन का कुछ समय तक उपयोग नहीं करना चाहता, तो वह अधिकतम तीन-तीन महीने की अवधि के लिए ऑनलाइन सूचना देकर परमिट का अस्थायी गैर-उपयोग दर्ज करा सकेगा।

यह नई व्यवस्था सरकारी गजट में प्रकाशन के साथ ही पूरे प्रदेश में लागू हो चुकी है, जिससे अब परिवहन सेवाएं पहले से ज्यादा सरल और डिजिटल हो गई हैं।