बिना फायर NOC न बिजली कनेक्शन, न व्यापार लाइसेंस: UP सरकार का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निकांड की घटनाओं को रोकने के लिए बड़ा और सख्त कदम उठाया है। अब बिना अग्निशमन एनओसी (NOC) के किसी भी भवन को न तो व्यापार लाइसेंस मिलेगा और न ही बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। आवास एवं नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव Guruprasad ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है।
यह फैसला अलीगंज के एक कोचिंग संस्थान में हुए अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री Yogi Adityanath के निर्देश पर लिया गया है। प्रदेश भर में अब सभी बड़े भवनों में फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है।
प्रमुख निर्देश:
- कोचिंग संस्थान, शॉपिंग मॉल, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेज, सरकारी व व्यावसायिक भवनों की अनिवार्य जांच
- फायर सेफ्टी मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा
- सभी जिलों में टास्क फोर्स का गठन होगा
- अवैध गतिविधियों पर प्रवर्तन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी
- एनओसी जारी करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी
अस्पतालों और भवनों के लिए विशेष नियम:
- सभी अस्पतालों में फायर ऑडिट अनिवार्य
- आपात स्थिति में रिस्पॉन्स टाइम कम करने के निर्देश
- बेसमेंट में कोचिंग और लाइब्रेरी संचालन पर रोक
- 15 मीटर से कम ऊंचाई वाले भवनों के लिए सेल्फ सर्टिफिकेट अनिवार्य
- सभी भवनों में प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग द्वार जरूरी
नई व्यवस्था:
सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि हर तहसील में अग्निशमन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि आग लगने की स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य किया जा सके।
प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।