बेटियों के विवाह पर मिलेगा ₹85 हजार, 26 जून को होगा सामूहिक विवाह समारोह, ऐसे करे आवेदन
वाराणसी। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की कन्या विवाह सहायता योजना के तहत श्रमिकों की बेटियों के विवाह के लिए ₹85 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके तहत आगामी 26 जून को सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा।
उप श्रमायुक्त सियाराम ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे श्रमिक, जिनकी बोर्ड में सदस्यता को कम से कम एक वर्ष पूरा हो चुका है, वे अपनी पुत्री या स्वयं महिला श्रमिक के विवाह हेतु आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल [www.upbocw.in](http://www.upbocw.in) या नजदीकी जनसुविधा केंद्रों के माध्यम से पूरी की जा सकती है।
जरूरी शर्तें और दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधू की 18 वर्ष होना अनिवार्य है। साथ ही आधार प्रमाणीकरण और कम से कम 90 दिन कार्य करने का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की प्रति और अविवाहित होने का प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा।
अधिकारियों के अनुसार यह लाभ अधिकतम दो संतानों तक ही सीमित रहेगा। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए श्रमिक 32, गार्डन रोड स्थित श्रम कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।