Assault case : घर में घुसकर हमला और तोड़फोड़ के मामले में पिता-पुत्र को जमानत

Varanasi : जिला अदालत ने (Assault case) घर में घुसकर हमला करने, परिवार के सदस्यों पर हमला करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपी पिता-पुत्र(Father-son bail) को जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश (POCSO act) अजय कुमार ने चौबेपुर के छितौना निवासी मंगला सिंह और उनके बेटे आशुतोष यादव उर्फ भोले को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और व्यक्तिगत बंधपत्र जमा करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव और रोहित यादव ने अदालत में पैरवी की।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना छेड़खानी को लेकर हुए विवाद से शुरू हुई। शिकायतकर्ता ने चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पड़ोस में रहने वाला आशुतोष यादव उर्फ भोले उनकी भतीजी, जो बी.ए. प्रथम वर्ष की छात्रा है, को कॉलेज जाते समय अक्सर छेड़खानी करता था। मामला 24 अगस्त 2024 को सुबह करीब 10:30 बजे तब और गंभीर हो गया, जब आशुतोष ने कथित तौर पर लड़की को रास्ते में रोका, अश्लील भाषा का प्रयोग किया, उसका दुपट्टा खींचा और छेड़खानी की। विरोध करने पर उसने गालियां दीं और अपहरण की धमकी दी।

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शिकायतकर्ता ने बताया कि जब उनकी भतीजी ने घर पहुंचकर यह घटना सुनाई, तो उसका भाई उसी शाम आशुतोष से पूछताछ करने उसके घर गया। इस पर आशुतोष, उसके पिता मंगला सिंह, भाई अमितोष, मां इंद्रावती देवी और बहनें पूजा यादव व स्वाति यादव ने मिलकर उस पर लाठी, डंडे, ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया। इसके बाद वे शिकायतकर्ता के घर पहुंचे, पथराव किया, घर में घुस गए और तोड़फोड़ करते हुए परिवार के अन्य सदस्यों पर हमला किया। इस हमले में कई लोगों को गंभीर चोटें आईं।

शिकायत के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की। अदालत के इस फैसले से मंगला सिंह और आशुतोष यादव को राहत मिली है, जबकि अन्य आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है।

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