लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को बहराइच में अतिक्रमण के मामले में ध्वस्तीकरण नोटिस पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से चार बिंदुओं पर जवाब मांगा है। जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार यह स्पष्ट करे कि:
- क्या नोटिस जारी करने से पहले प्रभावित क्षेत्र का सर्वे किया गया था?
- जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया है, क्या वे संबंधित परिसरों के स्वामी हैं?
- नोटिस जारी करने वाला अधिकारी क्या कानूनी रूप से सक्षम था?
- क्या नोटिस में उल्लिखित निर्माण का पूरा हिस्सा अवैध है या कुछ हिस्सा?
कोर्ट ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स को निर्देश दिया है कि वे इस नोटिस के खिलाफ आपत्ति दाखिल करें। जनहित याचिका में बहराइच में कथित अतिक्रमण के खिलाफ जारी ध्वस्तीकरण नोटिस को रद्द करने की मांग की गई है।