पटना I पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 70वीं बीपीएससी (BPSC) की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की याचिका को खारिज कर दिया, जिससे उन अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा जो री-एग्जाम की उम्मीद कर रहे थे। इस फैसले से राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब उन्हें इस मामले में कोई और कानूनी दवाब नहीं झेलना होगा।

साथ ही, कोर्ट ने आयोग को मुख्य परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है, जिसकी तारीख 25 से 30 अप्रैल, 2025 के बीच निर्धारित की गई है। हालांकि, इस फैसले के बाद कई अभ्यर्थियों में निराशा का माहौल है। शिक्षक गुरु रहमान ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का ऐलान किया है, और उनका कहना है कि यह निर्णय उनके पक्ष में नहीं आया।
BPSC की 70वीं पीटी परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को हुई थी, जबकि पटना के एक सेंटर बापू परीक्षा परिसर में परीक्षा 4 जनवरी 2025 को दोबारा ली गई थी। अभ्यर्थियों की मांग थी कि पूरे राज्य में परीक्षा फिर से आयोजित की जाए, लेकिन आयोग ने अपनी सफाई में कोर्ट को बताया था कि याचिकाकर्ताओं के आरोप गलत हैं और BPSC परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने पीटी परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।