वाराणसी। गोदौलिया से दशाश्वमेध तक के इलाके में अब फेरी-पटरी वाले व्यापारियों को व्यापार की अनुमति नहीं होगी। नगर निगम की टाउन वेंडिंग कमेटी की हालिया बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इस क्षेत्र में पर्यटकों की बढ़ती आमद को ध्यान में रखते हुए, वेंडरों को केवल निर्धारित वेंडिंग जोन में ही काम करने की अनुमति दी जाएगी।
नगर निगम प्रशासन द्वारा तय वेंडिंग जोन की जियो-टैगिंग कराई जाएगी। इन क्षेत्रों में व्यापारियों का सर्वेक्षण कर उन्हें आईकार्ड, प्रमाणपत्र और बारकोड जारी किया जाएगा। साथ ही, इन स्थानों पर मूलभूत सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के तहत, नवनिर्वाचित टाउन वेंडिंग कमेटी ने व्यापारियों की समस्याएं सुनीं और नए वेंडिंग जोन के लिए सुझाव मांगे।
राष्ट्रीय फेरी-पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक निगम ने सुझाव दिया कि वाराणसी के सभी फ्लाईओवरों के नीचे वेंडिंग जोन बनाए जाएं। इसके अलावा, स्ट्रीट फूड वेंडरों के लिए एक स्ट्रीट फूड हब स्थापित किया जाए, जहां सभी पटरी व्यवसायियों को समायोजित किया जा सके।
वेंडिंग जोन के विस्तार को लेकर अगले महीने फिर बैठक होगी, जिसमें व्यापारियों की समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की जाएगी।