Delhi Pollution Case: सुप्रीम कोर्ट ने GRAP चरण 4 लागू करने का आदेश दिया, दिल्ली सरकार की ढिलाई पर उठाए सवाल

Delhi Pollution Case : सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुनवाई जारी है। अदालत ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कोर्ट रूम के अंदर AQI का स्तर 990 से ऊपर है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 से नीचे भी जाता है, तो GRAP का चौथा चरण अगले आदेश तक लागू रहेगा और सभी एनसीआर राज्यों को इसे लागू करने का आदेश दिया।

Delhi Pollution Case: सुप्रीम कोर्ट ने GRAP चरण 4 लागू करने का आदेश दिया, दिल्ली सरकार की ढिलाई पर उठाए सवाल Delhi Pollution Case: सुप्रीम कोर्ट ने GRAP चरण 4 लागू करने का आदेश दिया, दिल्ली सरकार की ढिलाई पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राज्य और केंद्र का संवैधानिक दायित्व है कि नागरिक Pollution मुक्त वातावरण में रहें और Pollution को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जाएं। अदालत ने सभी एनसीआर सरकारों को GRAP चरण 4 को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया और टीमों का गठन करने का निर्देश दिया ताकि जरूरी कदम उठाए जा सकें।
साथ ही, अदालत ने दिल्ली और NCR सरकारों को इस कदम के उल्लंघन पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, कोर्ट ने सभी NCR राज्यों को कक्षा 12 तक की फिजिकल क्लास बंद करने और ऑनलाइन क्लास शुरू करने का आदेश भी दिया।

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