नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली घने कोहरे की चादर में लिपटी हुई है और एयर क्वालिटी बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुकी है। वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। बुधवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 396 तक पहुंच गया, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है।
GRAP-4 के तहत लागू पाबंदियां :-
- स्कूलों का संचालन अब हाइब्रिड मोड में किया जाएगा।
- निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। रेलवे जैसे पब्लिक प्रोजेक्ट्स को छूट दी जाएगी।
- दिल्ली-एनसीआर में खनन और पत्थर तोड़ने की गतिविधियों पर रोक।
- बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल गाड़ियों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।
- गैर-जरूरी ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी, केवल जरूरी सामान ढोने वाले ट्रकों को छूट।
घने कोहरे के कारण बुधवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई। 300 से अधिक उड़ानें देरी से संचालित हुईं। GRAP की व्यवस्था 2017 में शुरू की गई थी, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के स्तर के आधार पर चरणबद्ध प्रतिबंध लागू करती है। चौथे चरण के तहत निर्माण, ट्रकों के प्रवेश और डीजल वाहनों पर सख्त पाबंदियां लगाई जाती हैं।
प्रदूषण की इस गंभीर स्थिति ने दिल्लीवासियों को सतर्क कर दिया है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और वायु प्रदूषण कम करने में सहयोग दें।
