Varanasi : बिहार से अवैध असलहा लाकर पूर्वांचल में बिक्री करने के मामले में आरोपित असलहा तस्कर गोविंद साव को Court से बड़ी राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रथम) अवधेश कुमार की Court ने आदेश दिया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की स्थिति में आरोपित को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र जमा करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए।

Court में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, चंद्रबली पटेल, संदीप यादव और शिवम मिश्रा ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार, एसटीएफ निरीक्षक अनिल कुमार सिंह को सूचना मिली थी कि मुंगेर (बिहार) से फैक्ट्री मेड पिस्टल बनाकर वाराणसी और गोरखपुर में तस्करी की जा रही है। 17 जुलाई 2025 को सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ टीम ने बावन बीघा रिंग रोड के पास घेराबंदी कर एक वाहन रोका। उसमें सवार समर बहादुर सिंह और भोला कुमार की तलाशी में झोले से चार मैगजीन लगी पिस्टल और तीन अतिरिक्त मैगजीन बरामद हुईं।

पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि पिस्टल उन्हें मुंगेर निवासी गोविंद साव ने बेची थीं। इसके बाद तीनों आरोपितों के खिलाफ लालपुर-पांडेयपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।