Varanasi : युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव चंचल शर्मा और कैंट विधानसभा अध्यक्ष धीरज सोनकर को विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रवींद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत(District Court) ने अग्रिम जमानत दे दी है। यह मामला 23 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय के पास युवा कांग्रेस के धरना-प्रदर्शन, तोड़फोड़ और पीएम की तस्वीर पर गीली मिट्टी पोतने के आरोपों से संबंधित है।
कोर्ट ने दोनों को पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की स्थिति में 50-50 हजार रुपये की दो-दो जमानतें और बंधपत्र जमा करने पर रिहाई का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव और मुकेश सिंह ने पैरवी की।

मामले का विवरण
अभियोजन के अनुसार, दुर्गाकुंड चौकी प्रभारी संदीप कुमार सिंह ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की थी। इसमें आरोप लगाया गया कि 23 अप्रैल 2025 को दोपहर 12:15 बजे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिंह के नेतृत्व में 60-65 कार्यकर्ताओं का समूह गुरुधाम चौराहे पर प्रधानमंत्री के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय(PMO) का घेराव और धरना-प्रदर्शन करने के लिए उग्र रूप से आगे बढ़ा। समूह में विशाल सिंह, उपाध्यक्ष अभिजीत तिवारी, मीडिया प्रभारी विनीत सिंह, चंचल शर्मा, धीरज सोनकर और मयंक सिंह शामिल थे।
पुलिस ने गुरुधाम चौराहे पर बैरियर लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता उग्र हो गए और बैरियर तोड़ दिए, जिससे कई पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के बोर्ड पर लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर गीली मिट्टी पोतकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, जिसके बाद स्थिति नियंत्रित हुई।
