बुजुर्गों को किसी भी शाखा से पेंशन निकालने की मिलेगी सुविधा: 2025 से आसान होंगे पेंशन निकासी के नियम

नई दिल्ली I साल 2025 में पेंशनधारकों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। 1 जनवरी, 2025 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) पेंशन के पैसों की निकासी के नियमों को सरल बना रहा है। अब पेंशनभोगी किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन की राशि निकाल सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो वयोवृद्ध पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी राहत होगी।

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केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) को ईपीएफओ की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना, सीआईटीईएस 2.01 के हिस्से के रूप में लागू किया जाना है। यह सुविधा 1 जनवरी, 2025 से शुरू हो जाएगी। इससे कर्मचारी पेंशन योजना के 78 लाख सदस्य भारत में किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन राशि निकाल सकेंगे।


इसके अलावा, एक रिपोर्ट के अनुसार, नए साल में ईपीएफओ एटीएम से पीएफ धन निकासी की सुविधा और ईपीएफ अंशदान सीमा को समाप्त करने सहित कई महत्वपूर्ण बदलाव भी लागू करने वाला है। इन बदलावों से पेंशनधारकों को काफी सहूलत होगी और उनका जीवन और भी सरल बनेगा।

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