Elvish Yadav News : सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर एलविश यादव (Elvish Yadav) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने स्नेक वेनम (सांप के ज़हर) मामले में उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है। इस केस में उन पर एक रेव पार्टी में शामिल होकर प्रतिबंधित नशीले पदार्थों, खासकर सांप के जहर, का सेवन और सप्लाई करने का आरोप है।
Elvish Yadav : सुप्रीम कोर्ट ने मांगा यूपी सरकार और शिकायतकर्ता से जवाब
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, एलविश यादव (Elvish Yadav) ने चार्जशीट और आपराधिक कार्यवाही को चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
हाईकोर्ट से मिली थी याचिका खारिज
इससे पहले मई में एलविश यादव (Elvish Yadav) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनके खिलाफ समन और चार्जशीट को चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कार्यवाही पर रोक लगाने से मना कर दिया था। हाईकोर्ट ने माना था कि मामले में जांच की ज़रूरत है।
वकील की दलील: कोई सबूत नहीं, कोई जब्ती नहीं
एलविश यादव के वकील ने कोर्ट में बताया कि यूट्यूबर के पास से ना तो कोई सांप, ना मादक पदार्थ, और ना ही कोई अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि एलविश और सह-आरोपियों के बीच कोई संबंध भी साबित नहीं हुआ है।
शिकायतकर्ता की भूमिका पर उठे सवाल
वकील ने ये भी तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने खुद को पशु कल्याण अधिकारी बताया है, जबकि वो इस पद पर अधिकृत नहीं है। एलविश यादव के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल एक लोकप्रिय सोशल मीडिया स्टार है और कई रियलिटी शोज़ का हिस्सा रह चुका है। ऐसे में इस मामले में उनका नाम आने से मीडिया में बेवजह की सनसनी फैली।
