EPFO: PF निकासी प्रक्रिया हुई आसान, अब नहीं लगेगी नियोक्ता की मंजूरी और कैंसिल्ड चेक

नई दिल्ली I कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF निकासी की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब ऑनलाइन निकासी के लिए आवेदकों को कैंसिल्ड चेक की फोटो अपलोड करने और बैंक खातों को नियोक्ता द्वारा सत्यापित कराने की आवश्यकता नहीं होगी। श्रम मंत्रालय के अनुसार, इस फैसले से करीब आठ करोड़ EPFO सदस्यों को लाभ मिलेगा और दावा निपटान प्रक्रिया तेज होगी।

EPFO के नए नियमों से क्या बदलेगा?
वर्तमान में PF निकासी के लिए EPFO के सदस्यों को बैंक पासबुक या चेक लीफ की सत्यापित कॉपी अपलोड करनी होती थी, और नियोक्ता को इसे स्वीकृत करना जरूरी था। लेकिन अब यह प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है, जिससे नियोक्ताओं पर काम का बोझ कम होगा और दावों की मंजूरी में लगने वाला औसत 13 दिन का समय बचेगा।

28 मई 2024 से शुरू हुई थी पायलट योजना
EPFO ने पहले कुछ KYC-अपडेटेड खाताधारकों के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। 28 मई 2024 को इस योजना के तहत 1.7 करोड़ सदस्यों को लाभ दिया गया। सफलता मिलने के बाद अब इसे सभी सदस्यों के लिए लागू कर दिया गया है।

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बड़ी संख्या में खाताधारकों को होगा फायदा
वर्तमान में 7.74 करोड़ सदस्य हर महीने अंशदान करते हैं, जिनमें से 4.83 करोड़ ने अपने बैंक खाते को UAN से जोड़ लिया है। इसके अलावा, 14.95 लाख से अधिक दावों की मंजूरी नियोक्ताओं के स्तर पर लंबित थी, जिन्हें अब तुरंत लाभ मिलेगा।

बैंक खाता अपडेट करना भी हुआ आसान
अब EPFO सदस्य बिना नियोक्ता की मंजूरी के आधार-आधारित OTP के जरिए नए बैंक खाते को IFSC कोड के साथ अपडेट कर सकते हैं। इससे भविष्य में किसी भी बैंक खाते में बदलाव करना भी सरल हो जाएगा।

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