EPFO अपडेट न किया तो भुगतना पड़ेगा नुकसान! रिटायरमेंट पर पैसे निकालते वक्त हो सकती है बड़ी परेशानी

New Delhi : आज के समय में नौकरीपेशा लोग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और उसकी योजनाओं से अच्छी तरह वाकिफ हैं। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त रकम के साथ-साथ पेंशन का लाभ पाने के लिए ईपीएफ में नियमित योगदान करते हैं। लेकिन कई बार EPF अकाउंट में नाम या जन्मतिथि से जुड़ी गलतियां रिटायरमेंट या पैसे निकालते समय मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं।

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अगर आपने भी अपने EPF अकाउंट में नाम या जन्मतिथि गलत दर्ज कर दी है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप यह सुधार घर बैठे ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आपको यूनिफाइड पोर्टल पर जाकर कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

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किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

EPFO में नाम या जन्मतिथि सुधारने के लिए आपके पास मान्य दस्तावेज होने चाहिए, जैसे कि:

  • जन्म प्रमाण पत्र
  • स्कूल या कॉलेज द्वारा जारी सर्टिफिकेट
  • पासपोर्ट
  • सरकार द्वारा जारी कोई अन्य वैध पहचान पत्र

यदि इन दस्तावेजों की उपलब्धता नहीं है, तो सिविल सर्जन से जारी मेडिकल सर्टिफिकेट और सक्षम न्यायालय द्वारा सत्यापित शपथ पत्र का उपयोग किया जा सकता है।

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कैसे करें नाम या जन्मतिथि में सुधार?

  1. EPFO की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।
  2. UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा भरकर लॉगिन करें।
  3. ‘Manage’ सेक्शन में जाकर ‘Modify Basic Details’ विकल्प चुनें।
  4. आधार के अनुसार सही नाम और जन्मतिथि भरें और ‘Save/Submit’ पर क्लिक करें।
  5. इसके बाद आपको अपने नियोक्ता (एम्प्लॉयर) को यह रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की सूचना देनी होगी।

EPF KYC अपडेट कैसे करें?

  • सबमिट करने के बाद आपकी KYC डिटेल्स वेरीफिकेशन के लिए एम्प्लॉयर को भेजी जाएंगी।
  • EPFO की वेबसाइट पर लॉगिन करें।
  • ‘Manage’ सेक्शन में जाकर ‘KYC’ ऑप्शन चुनें।
  • आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट आदि की जानकारी भरें और डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
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नोट: सभी सुधार आधार डिटेल्स के आधार पर किए जाते हैं, इसलिए पहले आधार की जानकारी अपडेट और सही होनी चाहिए।

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