कोलकाता I सियालदह सिविल और क्रिमिनल कोर्ट ने शनिवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में महिला प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में अहम फैसला सुनाया। मुख्य आरोपी संजय रॉय को अदालत ने दोषी ठहराया है। यह फैसला दोपहर 2:30 बजे कोर्टरूम 210 में सुनाया गया। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत उसे दोषी पाया है। सजा का ऐलान सोमवार को किया जाएगा।
पीड़िता के पिता ने मुख्यमंत्री पर उठाए सवाल
अदालत के फैसले से पहले पीड़िता के पिता ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, “मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि वह रात के दो बजे तक जागकर मॉनिटर कर रही थीं। मैं जानना चाहता हूं कि उनका इसमें क्या हित था। सभी दोषियों को सामने लाना जरूरी है।”
उन्होंने सीबीआई पर भी सवाल उठाते हुए कहा, “सीबीआई ने इस मामले में कुछ नहीं किया। हमने कोर्ट से ही जवाब मांगा है, लेकिन सीबीआई ने संतोषजनक काम नहीं किया।”
क्या है पूरा मामला?
यह घटना नौ अगस्त की है, जब कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन विभाग की स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की छात्रा और प्रशिक्षु डॉक्टर का शव चौथी मंजिल के सेमिनार हॉल से बरामद हुआ था। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और बर्बरता की गई थी।
घटना के बाद मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गुप्तांगों और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए।
अदालत परिसर में सुरक्षा कड़ी
फैसले के दिन अदालत परिसर के बाहर प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमा हुई। कोलकाता पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और बैरिकेड्स लगाकर अदालत परिसर में प्रवेश नियंत्रित किया।